सरगुजा में अब सड़क पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी, आदेश तोड़ने पर होगी जेल और जुर्माना

Ambikapur News : सरगुजा जिले में अब सड़कों पर आवारा पशुओं का विचरण रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP (PIL) No. 58/2019 एवं 63/2019 में 8 जुलाई 2024 को पारित आदेश के परिपालन में जिला प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किया है कि कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर आवारा न छोड़े। यदि ऐसा किया गया तो पशु मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर लगभग आठ गायें आवारा घूमते हुए सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं और उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं न केवल जनधन की हानि करती हैं बल्कि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों की जान को भी खतरे में डालती हैं। प्रशासन का कहना है कि बरसात के दिनों में खेतों में फसलें बोई जाती हैं, चारागाह की कमी होने से पशु मुख्य सड़कों का रुख कर लेते हैं। सड़क किनारे उगे चारे को चरने की प्रवृत्ति और पशुपालकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना आवश्यक हो गया है। निर्देशों के अनुसार : ◆ सभी पशु मालिक अपने पशुओं को बांधकर रखें, उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने न दें। ◆ पशुओं को किसी भी सार्वजनिक स्थल, सड़क या बाजार क्षेत्र में न छोड़ा जाए और न ही उन्हें एकत्रित होने दिया जाए। ◆ आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पशुपालकों को न केवल सजा और जुर्माना भुगतना होगा बल्कि पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) के तहत भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के पशुपालकों को कई बार पहले भी निर्देश दिए गए थे और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी। इसके बावजूद लापरवाही जारी है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन करें और अपने पशुओं की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। ऐसा करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि आम जनता, पशु और आपातकालीन सेवाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

Ambikapur News : सरगुजा जिले में अब सड़कों पर आवारा पशुओं का विचरण रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP (PIL) No. 58/2019 एवं 63/2019 में 8 जुलाई 2024 को पारित आदेश के परिपालन में जिला प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किया है कि कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर आवारा न छोड़े। यदि ऐसा किया गया तो पशु मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर लगभग आठ गायें आवारा घूमते हुए सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं और उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं न केवल जनधन की हानि करती हैं बल्कि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों की जान को भी खतरे में डालती हैं।

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प्रशासन का कहना है कि बरसात के दिनों में खेतों में फसलें बोई जाती हैं, चारागाह की कमी होने से पशु मुख्य सड़कों का रुख कर लेते हैं। सड़क किनारे उगे चारे को चरने की प्रवृत्ति और पशुपालकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना आवश्यक हो गया है।

निर्देशों के अनुसार :

सभी पशु मालिक अपने पशुओं को बांधकर रखें, उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने न दें।

◆ पशुओं को किसी भी सार्वजनिक स्थल, सड़क या बाजार क्षेत्र में न छोड़ा जाए और न ही उन्हें एकत्रित होने दिया जाए।

◆ आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पशुपालकों को न केवल सजा और जुर्माना भुगतना होगा बल्कि पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) के तहत भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के पशुपालकों को कई बार पहले भी निर्देश दिए गए थे और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी। इसके बावजूद लापरवाही जारी है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन करें और अपने पशुओं की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। ऐसा करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि आम जनता, पशु और आपातकालीन सेवाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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