Surajpur Murder Case
Surajpur Murder Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज ‘अंधे कत्ल’ की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस जघन्य हत्याकांड ने इलाके में दहशत फैला दी थी। मामला 21 दिसंबर 2025 का है, जब पहिया गांव के सरपंच रुद्र प्रसाद ने पुलिस को सूचना दी कि कोशाबूपारा सल्यापहरी के घने जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। महिला की हत्या इतनी क्रूरता से की गई थी कि पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। सूचना मिलते ही चंदौरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103 (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने तत्काल साक्ष्य संकलन और मृतिका की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन और डीएसपी अनूप एक्का के मार्गदर्शन में चंदौरा पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। कड़े परिश्रम और स्थानीय इनपुट के बाद 27 दिसंबर 2025 को सफलता मिली, जब मृतिका की पहचान 60 वर्षीय रनिया बाई (निवासी ग्राम दुरती) के रूप में हुई। जांच में पता चला कि रनिया के पति का निधन 2022 में हो चुका था और उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह अक्सर अपनी सौतेली नतनीन और उसके पति कमलेश चेचाम के घर डोमहत में रहा करती थी।
पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतिका के सौतेले दामाद कमलेश चेचाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी कमलेश ने बताया कि 20 दिसंबर की शाम वह रनिया को उसकी मोटरसाइकिल पर लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में रनिया नशे की हालत में थी और उसे व उसके पूरे खानदान को भद्दी गालियां देने लगी। पोंड़ी पहुंचते-पहुंचते कमलेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने रनिया को रास्ते से हटाने का मन बना लिया।
आरोपी कमलेश रनिया को घर ले जाने के बजाय ग्राम पहिया के एकांत जंगल में ले गया। वहां उसने रनिया की साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से उसने शव को सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंका और उसकी पहचान मिटाने के लिए एक भारी पत्थर से उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया। वह मृतिका का झोला और मोबाइल भी साथ ले गया और घर के पास ले जाकर उन्हें जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और वह पत्थर भी जब्त कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी कमलेश चेचाम (42 वर्ष) के खिलाफ हत्या के साथ-साथ साक्ष्य छिपाने की धारा 238 (बीएनएस) भी जोड़ी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक शैलेष सिंह, भागवत दयाल पैंकरा और उनकी पूरी टीम की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस की इस मुस्तैदी ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई से सबूत मिटाने की कोशिश करे, कानून के हाथ उस तक पहुँच ही जाते हैं।
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