छत्तीसगढ़

गहन पुनरीक्षण (SIR) उपरांत मतदाता सूची प्रकाशित : सरगुजा में कुल 6,02,310 मतदाता पंजीकृत, 3,818 की वृद्धि दर्ज

Ambikapur News : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी वसंत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2025 से जिले में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ किया गया था। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चार माह तक निरंतर एवं चरणबद्ध रूप से संचालित इस अभियान के पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

प्रमुख आंकड़े

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक नियमानुसार किया गया। कुल पंजीकृत मतदाता (21 फरवरी 2026) 6,02,310, ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 3,818 वृद्धि हुई है। प्रारंभिक मतदाता संख्या (27 अक्टूबर 2025) —6,74,980 थी। ड्राफ्ट प्रकाशन (23 दिसंबर 2025) – 5,98,492 मतदाता थे।

घर-घर सत्यापन एवं डिजिटलीकरण

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 782 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं सत्यापन कार्य संपादित किया गया। कुल 6,74,980 मतदाताओं का मिलान एवं मैपिंग कार्य पूर्ण किया गया तथा प्राप्त 5,98,492 गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक संशोधन किए गए। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, उनकी पुष्टि हेतु बीएलओ एवं संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए।

पारदर्शिता एवं सहयोग

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नागरिकों से प्राप्त नवीनतम फोटोग्राफ को भी अंतिम मतदाता सूची में अद्यतन किया गया है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक फोटोयुक्त मुद्रित एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी) निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। इस अभियान को समयसीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु 03 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), 48 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO), 876 बीएलओ एवं 1564 बूथ लेवल एजेंट (BLA) सहित अनेक अधिकारी-कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता रही। मीडिया एवं नागरिक समाज का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

विधानसभावार अंतिम मतदाता सूची का आंकड़े

विधानसभा लुण्ड्रा (09) ड्राफ्ट मतदाता 1,86,699, जुड़े 1379, विलोपन 246, वृद्धि 1,133 अंतिम मतदाता 1,86,832 हुए।

विधानसभा अंबिकापुर (10) ड्राफ्ट मतदाता 2,25,649, जुड़े 2,598, विलोपन 884, वृद्धि 1714, अंतिम मतदाता 2,27,363 हुए हैं।

विधानसभा सीतापुर (11) ड्राफ्ट मतदाता 1,87,144, जुड़े 1015, विलोपन 44, वृद्धि 971, अंतिम मतदाता 1,88,115 हुए हैं।

मतदाता नाम जांच एवं आवश्यक प्रपत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी वसंत ने बताया कि 01.01.2026 की पात्रता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी प्रपत्र संख्या 6 भरकर भविष्य में प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। भविष्य में समय-समय पर होने वाले आवश्यक संशोधनों के अनुसार, नागरिक प्रपत्र संख्या 6. 7 और 8 भी भर सकेंगे। SIR के दौरान आगामी अर्हता तिथि 01/10/2026 के संदर्भ में भावी मतदाताओं से आवेदन प्रपत्र 6 में प्राप्त किया गया है।

सभी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम नीचे दिए गए माध्यमों से जाँच सकते हैं- वेबसाइट-https://ceochhattisgarh.nic.in ,वोटर पोर्टल- https://voters.eci.gov.in, ECINETAPP, बीएलओ (BLO) के माध्यम से अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय / ERO / AERO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने जिले के सभी नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ, बीएलए एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। यदि पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

साथ ही अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि एवं स्थानातंरण हेतु फॉर्म-8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जांच लें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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