रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आगामी 3 दिसम्बर को प्रदेश में होने वाली मतगणना के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रविवार को सुबह से ही राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में मतों की गिनती की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी मतगणना केंद्रों में मीडिया सेंटर स्थापित किये गए हैं।
मतगणना हॉल के भीतर वास्तविक मतगणना की कवरेज के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीडियाकर्मियों के प्राधिकार पत्रों के सत्यापन के बाद प्राधिकार पत्र धारक मीडियाकर्मियों को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
मीडियाकर्मियों को मतगणना हॉल के भीतर सीमित संख्या में और बैचों (छोटे-छोटे समूहों) में प्रवेश दिया जाएगा। अलग-अलग जिलों में मतगणना हॉल के आकार, उपलब्ध जगह और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर एक बार में प्रवेश की वास्तविक संख्या निर्धारित की जाएगी। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य अधिकारियों के पास मीडियाकर्मियों के मतगणना हॉल के भीतर प्रवेश के संबंध में पूर्ण विवेक रहेगा क्योंकि केवल वही उस स्थान पर ऐसा करने में सक्षम होंगे। मतगणना हॉल के भीतर ऐसे मीडियाकर्मियों को अनुमति देते समय रिटर्निंग अधिकारी एक निश्चित स्थान को इंगित करते हुए वास्तविक कवरेज को और भी विनियमित कर सकते हैं जिसके आगे उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए।
मतगणना कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसे व्यक्ति ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए गए हैं। मतगणना परिसर भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन होते हैं। किसी मीडियाकर्मी को मतगणना के किसी ऐसे केंद्र में प्रवेश केवल आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश पत्र के आधार पर दिया जाएगा और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर नहीं। संसदीय/विधान सभा कार्यवाहियों आदि को कवर करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी मीडियाकर्मी को जारी किए गए पत्र उन्हें निर्वाचन के दौरान मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का हकदार नहीं बनाते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश पत्र धारक मीडियाकर्मियों को मतगणना परिसरों के भीतर एक पृथक कक्ष, मीडिया सेंटर या मीडिया कक्ष में बैठने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें वास्तविक मतगणना हॉल में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी।
मीडियाकर्मियों को स्थैतिक (Fixed) कैमरा (स्टिल कैमरा या वीडियो कैमरा) मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसलिए मतगणना हॉल के अंदर कोई कैमरा स्टैण्ड ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हाथ में या कंधे पर लिए कैमरे मतगणना प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य कवरेज करते समय किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत मतपत्र में रिकार्ड किए गए मतों या ईवीएम में मतदान किए गए वास्तविक मतों को गलती से भी श्रव्य-दृश्य कवरेज द्वारा चित्रित या कवर नहीं किया जाना चाहिए। मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के समय मतगणना हॉल के बाहर लगे साउंड-बॉक्स से जन-संबोधन प्रणाली (PA System) के माध्यम से राउन्ड-वार परिणामों की घोषणा करेंगे। मतगणना के प्रत्येक राउन्ड के समापन के बाद भी उद्घोषणा की जाएगी। इन घोषणाओं से संगठित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सही समय में मतगणना के रुझान और परिणाम से संबंधित सूचना मीडियाकर्मियों को मिलेगी।
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