Surguja Holiday 2026 : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में वर्ष 2026 के स्थानीय अवकाश को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण संशोधन किया है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी नए आदेश के बाद जिले में पहले घोषित स्थानीय छुट्टी की तारीख में बदलाव हो गया है। इस संशोधन का असर सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को नई व्यवस्था की जानकारी भेज दी है, ताकि अवकाश को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।

गोवर्धन पूजा के दिन घोषित स्थानीय अवकाश में हुआ बदलाव
जिला प्रशासन की ओर से पहले जारी आदेश में 9 नवंबर 2026, सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। यह छुट्टी दीपावली के दूसरे दिन पड़ने वाले पर्व को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। हालांकि, बाद में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर 9 नवंबर को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित कर दिया। यह घोषणा एनआई एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई। इसके बाद जिला प्रशासन को स्थानीय अवकाश की सूची में संशोधन करना पड़ा।

अब 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर रहेगा स्थानीय अवकाश

कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, अब 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी रहेगी। यह अवकाश कार्तिक एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर घोषित किया गया है। इस बदलाव के बाद सरगुजा जिले में स्थानीय अवकाश की निर्धारित तारीख बदल गई है। जिले के सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पुराने आदेश के बजाय संशोधित आदेश के अनुसार अपनी छुट्टियों और जरूरी कार्यों की योजना बनाएं।
शासन की अधिसूचना के बाद प्रशासन ने लिया संशोधन का निर्णय
दरअसल, स्थानीय अवकाश और सार्वजनिक अवकाश अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत घोषित किए जाते हैं। जब राज्य शासन ने 9 नवंबर को सामान्य अवकाश घोषित कर दिया, तब उसी दिन के लिए पहले से निर्धारित स्थानीय छुट्टी में बदलाव करना जरूरी हो गया। जिला प्रशासन ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसका उद्देश्य अवकाश व्यवस्था को स्पष्ट रखना और सरकारी कार्यालयों के कामकाज में किसी तरह की भ्रम की स्थिति से बचना है।

कोषागार और उप-कोषागारों में लागू नहीं होगी छुट्टी
संशोधित आदेश में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी शामिल किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, 20 नवंबर को घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों और उप-कोषागारों पर लागू नहीं होगा। इन वित्तीय संस्थानों में सरकारी लेन-देन और जरूरी वित्तीय कार्यों को जारी रखने के लिए सामान्य कामकाज किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी भुगतान, वित्तीय प्रक्रियाओं और अन्य आवश्यक लेन-देन में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देना है। इसलिए संबंधित कर्मचारियों और आम लोगों को वित्तीय कार्यों के लिए इन कार्यालयों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए।
विभिन्न विभागों और अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतियां
कलेक्टर कार्यालय ने संशोधित आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी हैं। इनमें राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विभिन्न विकासखंडों के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। सभी संबंधित कार्यालयों को नए आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संशोधन के बाद सरगुजा जिले में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का स्थानीय अवकाश रहेगा, जबकि 9 नवंबर को राज्य शासन द्वारा घोषित सामान्य अवकाश लागू होगा।
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