Breaking : रेप केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख मुआवजा देने का भी दिया आदेश

Prajwal Revanna Rape Case : कर्नाटक की विशेष MP-MLA कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। फैसला आते ही रेवन्ना अदालत में फूट-फूटकर रो पड़े। वे पिछले 14 महीने से जेल में बंद हैं और 1 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया गया था।

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कोर्ट में भावुक हुए रेवन्ना

सजा सुनाने से पहले अदालत ने जब प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि उन्हें कुछ कहना है, तो उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि उन्होंने सांसद रहते हुए जनहित में बहुत अच्छा काम किया है। रेवन्ना ने कहा कि वे 6 महीने से अपने माता-पिता से नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने बताया कि वे मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और एक होनहार छात्र रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में जल्दी आने के कारण उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि, उन्होंने मीडिया या किसी खास व्यक्ति पर आरोप लगाने से इनकार किया।

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बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की

प्रज्वल के वकील ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें अधिकतम सजा न दी जाए, जबकि विशेष लोक अभियोजक ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए कम से कम 10 साल की कठोर सजा की मांग की थी। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला सुनाया।

रेप और यौन शोषण के चार केस, सैकड़ों वीडियो सबूत पेश

प्रज्वल रेवन्ना पर चार अलग-अलग मामलों में रेप और यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। कोर्ट में पेश सबूतों में पीड़िता की साड़ी, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सामग्री शामिल थी। जांच के दौरान करीब 2000 अश्लील वीडियो क्लिप्स सामने आए थे, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। इन वीडियो के आधार पर जांच को मजबूती मिली और SIT ने 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 150 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल थीं।

जर्मनी से लौटते ही गिरफ्तारी

मई 2024 में जब प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से भारत लौटे, तो उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, लेकिन दोनों जगह से उनकी याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने माना कि वे एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं और केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक नुकसान और पार्टी से निलंबन

प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों का असर JDS-BJP गठबंधन पर भी पड़ा, जिसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। रेप केस दर्ज होने के बाद JDS ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। यह मामला न सिर्फ एक राजनेता की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करता है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है।

उच्च स्तर की जांच, पुख्ता सबूत और न्यायिक प्रक्रिया के बाद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं की गरिमा और न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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