Strictness again on attachment : छत्तीसगढ़ शासन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अब शिक्षकों का संलग्नीकरण (अटैचमेंट) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताज़ा आदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत हुए युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) के बाद भी यदि कहीं संलग्नीकरण की जानकारी सामने आती है तो उसे तत्काल रोका जाए।

जारी आदेश में कहा गया है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को संतुलित करना है, ऐसे में शिक्षकों को इधर-उधर संलग्न करना इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि पूर्व में भी संलग्नीकरण पर रोक लगाई जा चुकी है, फिर भी यदि कोई जिला इस आदेश का उल्लंघन करता है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर.पी. वर्मा द्वारा 2 सितंबर 2025 को जारी इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार का संलग्नीकरण नहीं किया जाएगा। यानी अब शिक्षक उसी स्कूल में सेवाएं देंगे जहाँ उनका युक्तियुक्तकरण किया गया है।










