CG Agniveer Reservation : छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
चार साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ
नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत सेना में निर्धारित चार साल की सेवा पूरी की है। सेवा पूरी करने के बाद अब ऐसे युवाओं को राज्य सरकार की कुछ सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे सैन्य सेवा के बाद रोजगार तलाश रहे युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
पुलिस, वन और जेल विभाग में आरक्षण
सरकार के इस निर्णय का प्रमुख लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में मिलने की उम्मीद है। इन विभागों के भर्ती नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इससे सेना में प्रशिक्षण और अनुभव हासिल कर चुके युवाओं को इन क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका मिल सकता है।
सैन्य प्रशिक्षण का मिलेगा फायदा
अग्निवीर के रूप में सेवा करने वाले युवाओं को सेना में अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और टीमवर्क का अनुभव मिलता है। पुलिस, वन और जेल जैसे विभागों की जिम्मेदारियों में भी अनुशासन और शारीरिक दक्षता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों के सैन्य अनुभव का उपयोग राज्य की सेवाओं में भी किया जा सकेगा।
सभी भर्ती शर्तें पूरी करना जरूरी
आरक्षण मिलने के बावजूद पूर्व अग्निवीरों को संबंधित पद के लिए निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता और भर्ती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होगा। संबंधित विभागों की ओर से भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद पदों और पात्रता की पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।
अग्निवीर योजना के बाद रोजगार बड़ा मुद्दा
अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल तक सेवा करने का अवसर दिया जाता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में नियमित नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में सेवा समाप्त होने के बाद रोजगार और करियर को लेकर युवाओं के सामने चुनौती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार का नया आरक्षण प्रावधान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है।
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2026/08/22/cg-notifications-2026-08-22-08-28-56.jpeg)
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को मिलेगा अतिरिक्त मौका
राज्य सरकार के फैसले से चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। वे निर्धारित पात्रता पूरी करने पर तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इससे सैन्य सेवा के बाद राज्य सरकार की नौकरी हासिल करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में लागू होगी व्यवस्था
10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के दौरान लागू होगा। इसका अर्थ है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित संख्या में पद आरक्षित रखे जाएंगे। हालांकि, आरक्षण की वास्तविक प्रक्रिया और पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन और नियमों के अनुसार तय होगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला रोजगार का नया रास्ता
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रोजगार का एक नया रास्ता खुल गया है। पुलिस, वन और जेल विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले पूर्व अग्निवीर अब आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा के अलावा आरक्षित अवसर भी मिलेंगे।
नोटिफिकेशन के बाद लागू होने का रास्ता साफ
अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद राज्य में इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। आने वाले समय में संबंधित विभागों की ओर से जब तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे, तब पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की जानकारी सामने आएगी। सरकार के इस कदम को सेना से सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
Read More : CG Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में 5 हजार शिक्षकों की भर्ती, जानें पूरी अपडेट