CG DR Hike: नगरीय निकाय पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ी, 7वें वेतनमान में अब 58 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के वित्त विभाग ने पेंशनरों की महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों से संबंधित निर्देश जारी किया है। अब पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि बढ़ी दर का लाभ कब से मिलेगा और खाते में कितनी रकम बढ़ेगी।

CG DR Hike: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों से जुड़े पेंशनर्स और परिवार पेंशनधारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई राहत यानी DR की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद 7वें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत और 6वें वेतनमान के पेंशनर्स को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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7वें वेतनमान के पेंशनर्स को 58 प्रतिशत DR

राज्य शासन के फैसले के अनुसार 7वें वेतनमान के पेंशनर्स और परिवार पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले लागू दर की तुलना में पेंशनर्स को अधिक राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच DR में वृद्धि से पेंशन पाने वाले लोगों के मासिक भुगतान में भी इजाफा होगा।

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6वें वेतनमान में DR बढ़कर 257 प्रतिशत

6वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स और परिवार पेंशनधारियों के लिए भी सरकार ने महंगाई राहत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 257 प्रतिशत की दर से DR का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से पुराने वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा फैसला

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई महंगाई राहत का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी पात्र पेंशनर्स को इस तारीख से बढ़ी हुई दर के आधार पर DR प्राप्त होगी। इससे पेंशनर्स को पिछले समय की तुलना में अधिक आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए भी संशोधन

सरकार ने केवल जनवरी 2026 से लागू होने वाली दरों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी DR की संशोधित दर तय की है। इस अवधि के दौरान 7वें वेतनमान के पेंशनर्स को 55 प्रतिशत और 6वें वेतनमान के पेंशनर्स को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

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अरुण साव की मंजूरी के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया

डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन की ओर से इस संबंध में आवश्यक पत्र जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को भेजे गए पत्र के जरिए संशोधित महंगाई राहत को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। विभागीय स्तर पर अब इसके क्रियान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।

परिवार पेंशनधारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल सेवानिवृत्त पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहेगा। पात्र परिवार पेंशनधारियों को भी संशोधित महंगाई राहत की दरों का फायदा मिलेगा। इससे उन परिवारों को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिनकी आय का प्रमुख आधार पारिवारिक पेंशन है।

हजारों पेंशनर्स को आर्थिक फायदा

महंगाई राहत में यह वृद्धि नगरीय निकायों के हजारों पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त DR आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकती है। खासतौर पर 6वें और 7वें वेतनमान के लाभार्थियों को संशोधित दरों का सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनधारियों के लिए राहत देने वाला है। नई दरें अलग-अलग अवधि के लिए प्रभावी होंगी, जिससे पात्र लाभार्थियों को संशोधित महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस कदम को बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

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Chandan Das

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