सूरजपुर के भटगांव में 12 वर्षीय नाबालिग की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच के बाद 67 वर्षीय श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप है।
सूरजपुर के भटगांव में 12 वर्षीय नाबालिग की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच के बाद 67 वर्षीय श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप है।

Surajpur Crime : सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग बालिका की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच के बाद उसके नियोक्ता पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने, बालिका से जबरन काम कराने और प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बालिका कई बार अपने घर जाने की इच्छा जता चुकी थी, लेकिन आरोपी द्वारा उसे घर नहीं भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल समेत अन्य साक्ष्य जुटाए और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराया।


पुलिस के मुताबिक, एक सितंबर 2026 को श्रवण कुमार के घर में काम करने वाली 12 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर थाना भटगांव में मर्ग क्रमांक 44/2026 कायम कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई और शव को एसईसीएल अस्पताल भटगांव की मरच्यूरी में सुरक्षित रखवाया गया।

नाबालिग होने के कारण शव का पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव के चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। मृतिका के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम पर असंतोष जताए जाने के बाद मामले में उच्चस्तरीय जांच कर मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के चिकित्सकों की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया।
मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस ने मर्ग पंचनामा, घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती कार्रवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृतिका के परिजनों और गवाहों के कथनों के आधार पर पाया कि बालिका कई बार श्रवण कुमार से अपने घर जाने के लिए कहती थी। पुलिस के अनुसार, इसके बावजूद उसे घर नहीं भेजा गया और उससे जबरन काम कराया जा रहा था। कथित दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से परेशान होकर बालिका ने आत्महत्या की।
जांच के आधार पर पुलिस ने श्रवण कुमार के विरुद्ध धारा 107 बीएनएस, जे.जे. एक्ट की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के तहत अपराध क्रमांक 166/2026 दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर मामले की विवेचना आगे बढ़ाई गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 7 सितंबर 2026 को आरोपी श्रवण कुमार पिता स्व. रामखेलावन, 67 वर्ष, निवासी ग्राम कोरन्धा सरनापारा शांतिनगर, थाना भटगांव को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।


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