अंबिकापुर के मेण्ड्राकला में जमीन के रकबे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना के आरोप में दो भू-स्वामी और तत्कालीन पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
अंबिकापुर के मेण्ड्राकला में जमीन के रकबे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना के आरोप में दो भू-स्वामी और तत्कालीन पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

Ambikapur News : अंबिकापुर मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मेण्ड्राकला में जमीन के रकबे में हेराफेरी कर बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी राजस्व अभिलेख में दर्ज जमीन के मूल रकबे में कूटरचना और ओवरराइटिंग कर उसे बढ़ा हुआ दर्शाया गया और इसी आधार पर जमीन का सौदा किया गया। शिकायत के बाद कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की जांच में रिकॉर्ड में हेरफेर की पुष्टि होने पर पुलिस ने दो भू-स्वामियों और तत्कालीन पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ब्रह्मरोड निवासी रमेश कुमार अग्रवाल ने ग्राम मेण्ड्राकला स्थित खसरा नंबर 922 की जमीन खरीदी थी। दस्तावेजों में जमीन का रकबा 0.753 हेक्टेयर दर्ज बताया गया था। पूरी राशि का भुगतान करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई।

बाद में जब मौके पर जमीन का सीमांकन कराया गया तो वास्तविक क्षेत्रफल दस्तावेजों में दर्ज रकबे से कम पाया गया। इसके बाद रमेश कुमार अग्रवाल ने मामले की शिकायत प्रशासन से की।
शिकायत के बाद कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की। जांच रिपोर्ट के अनुसार, पाण्डु और बुढ़िया के नाम पर दर्ज जमीन का मूल रकबा 0.433 हेक्टेयर था।
आरोप है कि वर्ष 2005 से 2007 के दौरान पदस्थ तत्कालीन हल्का पटवारी पन्ने लाल सोनवानी ने राजस्व रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग और कूटरचना कर रकबे को बढ़ाकर 0.753 हेक्टेयर दर्शा दिया। इसी संशोधित रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का विक्रय किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, गलत रकबे और दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदने के कारण उसे करीब 20 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। सीमांकन के बाद वास्तविक स्थिति सामने आने पर मामले की शिकायत की गई। जांच रिपोर्ट में सरकारी अभिलेखों में कथित हेरफेर की पुष्टि होने के बाद प्रशासनिक रिपोर्ट पुलिस को उपलब्ध कराई गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर थाना पुलिस ने पाण्डु पिता कल्याण दास, बुढ़िया पिता कल्याण दास और तत्कालीन हल्का पटवारी पन्ने लाल सोनवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने मामले में धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, जमीन की बिक्री और इसमें शामिल लोगों की भूमिका से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

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