Saurabh Rajput Murder Case : साहिल और मुस्कान की सजा पर आज फैसला, परिवार ने की फांसी की मांग

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज अदालत साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की सजा पर फैसला सुनाएगी। दोनों को 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था। सौरभ के परिवार ने फांसी की मांग की है। अब सवाल है कि अदालत इस सनसनीखेज मामले में क्या सजा सुनाती है।

Saurabh Rajput Murder Case : मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को अदालत दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की सजा पर फैसला सुनाएगी। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में होने वाली सुनवाई को लेकर मृतक के परिवार और आम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों दोषी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल होंगे। सौरभ की मां और भाई ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

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प्रेम विवाह से शुरू हुई थी सौरभ और मुस्कान की कहानी

इस मामले की शुरुआत सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी के रिश्ते से हुई थी। सौरभ ने वर्ष 2016 में मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। हालांकि, वर्ष 2019 में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और वे अलग रहने लगे। इसी साल मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम पीहू रखा गया। फिलहाल पीहू अपने नाना-नानी के पास रहती है।

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पुराने सहपाठी साहिल से बढ़ीं नजदीकियां

सौरभ और मुस्कान के अलग रहने के दौरान मुस्कान की मुलाकात स्कूल के पुराने सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दूसरी ओर, परिवार के सदस्यों ने सौरभ और मुस्कान के बीच समझौता कराने की कोशिश की। इसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे। कुछ समय बाद सौरभ काम के सिलसिले में लंदन चला गया। सौरभ के विदेश जाने के दौरान मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं।

लंदन से लौटने के बाद रची गई हत्या की साजिश

सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से भारत लौटा था। पुलिस जांच के मुताबिक, इसके बाद साहिल और मुस्कान ने उसकी हत्या की साजिश रची। आरोप है कि तीन मार्च 2025 की रात दोनों ने सौरभ को सब्जी में नशीला तरल पदार्थ मिलाकर दिया। इसके बाद चाकू से उसके दिल और गर्दन पर वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

नीले ड्रम में छिपाया गया शव

हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर सौरभ के शव के चार टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में रखकर सीमेंट भर दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, ताकि घटना के बाद संदेह से बच सकें। 17 मार्च को दोनों वापस लौटे। अगले दिन, यानी 18 मार्च को, इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। ड्रम से शव बरामद होने के बाद मामले ने व्यापक सुर्खियां बटोरीं।

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19 मार्च को हुई गिरफ्तारी, अदालत में चला मुकदमा

पुलिस ने 19 मार्च 2025 को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। करीब 577 दिन बाद, 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अब अदालत उनकी सजा को लेकर फैसला सुनाने जा रही है।

अभियोजन पक्ष ने की फांसी की मांग

जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे के अनुसार, अभियोजन पक्ष अदालत में उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगा। सजा सुनाने से पहले अदालत दोनों दोषियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दे सकती है। इसके बाद न्यायालय अंतिम निर्णय सुनाएगा। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर हैं, जिससे इस बहुचर्चित मामले में सजा को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

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Chandan Das

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