CJP Protest: दिल्ली में अभिजीत दीपके के प्रदर्शन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस को निर्देश

दिल्ली में CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दुकानदारों ने इसे रोकने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है।

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दीपके ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से अपने साथ तिरंगा लाने को भी कहा है। इस घोषणा के बाद प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। वहीं, प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस में कारोबार करने वाले दुकानदारों ने इसे रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

ads

दुकानदारों ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

कनॉट प्लेस और पालिका बाजार में सामान बेचने वाले दुकानदारों ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की। दुकानदारों की चिंता है कि विरोध प्रदर्शन के कारण बाजार में कारोबार प्रभावित हो सकता है। कनॉट प्लेस दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में खरीदार और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान भीड़ जुटने और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई गई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए आदेश देने की अपील की।

Adst

प्रदर्शन रोकने का आदेश देने से हाई कोर्ट का इनकार

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत दीपके को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत में दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वह 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। पुलिस ने कहा कि वह CJP और उसके प्रमुख अभिजीत दीपके के प्रदर्शन के आह्वान को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। अदालत ने पुलिस की ओर से दिए गए इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया। इस तरह, प्रदर्शन पर पूर्ण रोक लगाने के बजाय पुलिस की ओर से आवश्यक कदम उठाने के आश्वासन को दर्ज किया गया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को दिया भरोसा

दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर स्थिति संभालने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का आश्वासन ऐसे समय में आया है, जब दुकानदारों ने प्रदर्शन से अपने व्यापार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जाहिर की है। अब प्रशासन के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ बाजार क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां जारी रखने की चुनौती होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।

तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील

अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो संदेश में समर्थकों से 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में एकत्र होने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से तिरंगा लेकर पहुंचने की अपील की है। इस घोषणा के बाद दुकानदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जबकि पुलिस ने कानून-व्यवस्था संभालने का भरोसा दिया। फिलहाल हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। ऐसे में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान पुलिस क्या व्यवस्था करती है और बाजार की गतिविधियों पर इसका कितना असर पड़ता है, इस पर नजर बनी हुई है।

Adst

Read More : CJP Protest: कनॉट प्लेस में अभिजीत दीपके के प्रदर्शन पर रोक, हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

Chandan Das

Chandan Das

Writer & Blogger

All Posts
पिछले पोस्ट
अगला पोस्ट

ताज़ा खबरे

  • All Posts
  • FIFA World Cup 2026
  • Thetarget365
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अन्य
  • अपराध
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • छत्तीसगढ़
  • टेक
  • ट्रेंड
  • ताज़ा खबर
  • धर्म
  • पशु-पक्षी
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • राष्ट्रीय
  • विचार/लेख
  • शिक्षा और नौकरी
  • साहित्य/मीडिया
  • सेहत-फिटनेस
    •   Back
    • मध्य प्रदेश
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • महाराष्ट्र
    • झारखंड
    • राजस्थान
    • ओडिशा

© 2026 | All Rights Reserved | Thetarget365.com | Made By Top News Portal Development Company. 

Contacts

Call Us At – +91-:9406130006
WhatsApp – +91 62665 68872
Mail Us At – thetargetweb@gmail.com
Meet Us At – Shitla Ward, Ambikapur Dist. Surguja Chhattisgarh.497001.

Adst