Ambikapur Police Action : अंबिकापुर में 800 मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचला, सरगुजा पुलिस ने की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने करीब 800 मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से नष्ट किया। तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण को लेकर ऐसी कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इससे बाइक चालकों पर निगरानी बढ़ेगी? जानिए इस कार्रवाई का पूरा मामला और वाहन चालकों के लिए जरूरी जानकारी।

Ambikapur Police Action : बुलेट और अन्य दोपहिया वाहनों में पटाखों जैसी तेज और कर्कश आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहनों में लगाए गए ऐसे साइलेंसरों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी कड़ी में पूर्व में जब्त किए गए करीब 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों को रक्षित केंद्र अंबिकापुर में रोड रोलर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने ऑटो पार्ट्स संचालकों, मैकेनिकों और गैरेज संचालकों को भी चेतावनी दी है कि अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने या वाहनों में लगाने पर उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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तेज और कर्कश आवाज की शिकायतों पर कार्रवाई

बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहनों में कंपनी द्वारा लगाए गए मूल साइलेंसर को बदलकर पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इससे आम नागरिकों को परेशानी होती है और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में यातायात पुलिस और जिले के विभिन्न थानों एवं चौकियों की टीमों ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया।

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इस दौरान नियमों के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए साइलेंसर निकलवाए गए और उन्हें जब्त किया गया। अब जब्त किए गए लगभग 800 साइलेंसरों का विधिवत नष्टीकरण किया गया है।

ऑटो पार्ट्स दुकानदारों और मैकेनिकों को चेतावनी

सरगुजा पुलिस ने शहर के ऑटो पार्ट्स संचालकों, मैकेनिकों और गैरेज स्वामियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे वाहनों में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर न बेचें और न ही लगाएं। जांच के दौरान ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों और संचालकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, वाहन निर्माता कंपनी द्वारा लगाए गए मूल साइलेंसर में नियमों के विपरीत बदलाव करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में नियमानुसार समन शुल्क लगाया जा सकता है और प्रकरण न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

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पुलिस की आम नागरिकों से अपील

सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और अपने वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप साइलेंसर ही रखने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहनों में अनधिकृत बदलाव करने से बचें। भविष्य में भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

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Chandan Das

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