Ambikapur Rape Case
Ambikapur Rape Case : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्यार और शादी का नाटक रचकर एक नाबालिग छात्रा का जीवन बर्बाद कर दिया। आरोपी ने न केवल पीड़िता का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से विवाह भी कर लिया। जब पीड़िता ने इस विश्वासघात का विरोध किया, तो आरोपी अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके निजी पलों की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीड़िता ने गांधीनगर थाने में दर्ज अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात सरगुजा के सलका पतराटोली निवासी अनोज दास (24 वर्ष) से एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ। धीरे-धीरे आरोपी ने मीठी बातों से छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने पीड़िता को भविष्य में शादी करने का अटूट भरोसा दिलाया, जिससे नाबालिग छात्रा उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगी और दोनों के बीच प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गए।
आरोपी अनोज दास ने अपनी काली साजिश को अंजाम देने के लिए छात्रा को अंबिकापुर के पटपरिया स्थित अपने किराए के मकान में बुलाया। वहां उसने शादी का वादा दोहराते हुए पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसी दौरान, आरोपी ने पीड़िता को बिना बताए और उसकी जानकारी के बिना उसके निजी पलों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। ये डिजिटल साक्ष्य बाद में पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसे अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए।
रिश्ते में कड़वाहट तब घुली जब पीड़िता को पता चला कि अनोज दास ने उसे बिना बताए किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। जब छात्रा ने इस धोखे का कड़ा विरोध किया और अपने हक के लिए आवाज उठाई, तो आरोपी ने उसे डराने और चुप कराने के लिए उसके प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इतना ही नहीं, वह फोटो और वीडियो का डर दिखाकर पीड़िता को दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग और सामाजिक बदनामी के डर से छात्रा गहरे मानसिक तनाव में आ गई थी।
परेशान होकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद लटोरी पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया गया। घटना स्थल गांधीनगर थाना क्षेत्र का होने के कारण केस वहां ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं समेत आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों को भी कब्जे में लिया है ताकि कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें।
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनोज दास को उसके पैतृक गांव सलका पतराटोली से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे फोटो वायरल किए गए थे। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की सूक्ष्मता से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।
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