उत्तर प्रदेश

Aniruddhacharya Case: अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी टिप्पणी, मथुरा में संत के खिलाफ FIR दर्ज

Aniruddhacharya Case: वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें महिलाओं पर की गई अपनी अभद्र टिप्पणी के मामले में काफी बढ़ गई हैं। आगरा की सीजेएम (Chief Judicial Magistrate) कोर्ट ने उनके विरुद्ध परिवाद (शिकायत) दर्ज करने का आदेश दिया है। अनिरुद्धाचार्य की इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह कार्यवाही शुरू की है। यह घटना दर्शाती है कि सार्वजनिक मंचों से की गई विवादित टिप्पणियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Aniruddhacharya Case: ’25 साल की उम्र तक कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं बेटियां’: विवादित बयान

दरअसल, यह पूरा मामला अक्टूबर माह का है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में उन्होंने महिलाओं पर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो में उन्होंने विशेष रूप से बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि, “आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं।” उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया था और देश भर में उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले इस बयान को लेकर कई संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था।

Aniruddhacharya Case:  पुलिस ने दर्ज नहीं किया था मामला, कोर्ट ने स्वीकारी याचिका

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद, कई संगठनों और व्यक्तियों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस संबंध में, थाना वृंदावन कोतवाली में भी लिखित तहरीर (शिकायत) दी गई थी, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा इस मामले में कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई थी।

पुलिस की निष्क्रियता के बाद, मीरा राठौर ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट का यह फैसला उन व्यक्तियों के लिए एक मिसाल है, जो सार्वजनिक रूप से महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं।

अब 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान होंगे दर्ज

कोर्ट द्वारा परिवाद दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न्यायालय के आदेशानुसार, 1 जनवरी को अदालत में वादी (याचिकाकर्ता) मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएँगे। वादी के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट मामले की गंभीरता और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। यह मामला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिए गंभीर कानूनी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि अब उन्हें न्यायालय में अपने बयानों का बचाव करना होगा।

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