Balrampur News : बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की सरई के डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना वर्ष 2024 की है, जिसमें पुलिस की सशक्त विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।

अवैध संबंध के शक में हुई थी हत्या
पुलिस के अनुसार ग्राम रकैया निवासी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू को संदेह था कि उसकी पत्नी रामपतिया उसे उसकी मौसेरी बहन के साथ अवैध संबंध होने का शक करती है। इसी बात को लेकर 15 सितंबर 2024 की रात दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने सरई के डंडे से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

रात में खुद पहुंचकर दी घटना की जानकारी
घटना के बाद आरोपी रात में गांव के ही जंगू राम के घर पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट करने की बात बताई। सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।
डंडा और कपड़े किए गए थे जब्त
जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सरई का डंडा तथा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 16 सितंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शंकरगढ़ निरीक्षक जितेंद्र सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी की। सभी साक्ष्य एकत्र कर 17 अक्टूबर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सत्र न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज हेमंत सराफ ने 2 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू (26 वर्ष), निवासी ग्राम रकैया, थाना शंकरगढ़ को हत्या का दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।











