Balrampur Ramanujganj News : महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद कुछ मामलों से यह साफ होता है कि समाज में अपराधी मानसिकता अब भी मौजूद है। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला ने बस कंडक्टर पर गलत नीयत से छेड़छाड़ और बाद में अफवाह फैलाकर वैवाहिक जीवन बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2024 में वह कछिया से वाड्रफनगर के बीच विजय बस से यात्रा करती थी। इसी दौरान 5 अप्रैल 2024 को बस का कंडक्टर सत्यजीत राय ग्राम कैलाशपुर के पास उसकी सीट पर आकर बैठ गया और गलत नीयत से उसे बैड टच करने लगा। विरोध करने पर पीड़िता ने यह घटना घर में बताई, लेकिन लोक लाज और विवाह तय होने के कारण उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई।

आगे, 26 अप्रैल 2024 को विवाह उपरांत आरोपी ने पीड़िता के पति को फोन कर उसके बारे में भ्रामक और अश्लील बातें बताई। इससे पीड़िता का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो गया। लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने आखिरकार साहस जुटाकर 13 सितंबर 2025 को चौकी वाड्रफनगर में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 171/25 धारा 354, 354(क) IPC कायम किया। बाद में पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1869 की धारा 3(1)(ब)(i)(ii) भी जोड़ी गई। आरोपी सत्यजीत राय (52 वर्ष), निवासी धनगांव, को 14 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
यह घटना स्पष्ट करती है कि छेड़छाड़, बैड टच या महिला विरोधी किसी भी अपराध को हल्के में न लें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लोक लाज के डर से चुप रहना अपराधियों को और बढ़ावा देता है। कानून हर पीड़िता के साथ खड़ा है। महिलाओं और उनके परिजनों को चाहिए कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि अपराधी को समय रहते सजा मिल सके और समाज में डर का माहौल बने।










