CG PHE Transfer News : पीएचई विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति, पदस्थापना आदेश जारी; 15 दिन में ज्वाइनिंग जरूरी

छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति और पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें 101 सिविल और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में ज्वाइन करना होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

CG PHE Transfer News : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने लंबे समय से लंबित उप अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 111 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें उप अभियंता सिविल के 101 पद और विद्युत/यांत्रिकी के 10 पद शामिल हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित पदस्थापना कार्यालय में योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।

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15 दिनों के भीतर देना होगा योगदान

विभाग ने सभी चयनित उप अभियंताओं को नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ज्वाइनिंग करने को कहा है। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा का पालन करना सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

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अप्रैल 2025 में आयोजित हुई थी भर्ती परीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता सिविल के 118 और उप अभियंता विद्युत/यांत्रिकी के 10 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा अप्रैल 2025 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद परिणाम घोषित किया गया और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत जुलाई 2025 में व्यापम की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण और पदस्थापना विकल्प को लेकर काउंसलिंग भी कराई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने से रुकी थी प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। स्थगन के चलते चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने का इंतजार करना पड़ा। लंबे समय तक मामला न्यायालय में लंबित रहने के बाद 20 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय ने संबंधित याचिका का निराकरण कर दिया। इसके बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी दिखाई।

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दो दिन में जारी हुए पदस्थापना आदेश

उच्चतम न्यायालय से प्रकरण के निराकरण के महज दो दिनों के भीतर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के आधार पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिए। 22 अगस्त को जारी आदेश में सिविल शाखा के 101 तथा विद्युत/यांत्रिकी शाखा के 10 उप अभियंताओं को पदस्थापना दी गई। विभाग के इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

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अरुण साव ने नियुक्ति पर जताई खुशी

उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने 111 युवा इंजीनियरों की एक साथ नियुक्ति होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवा इंजीनियरों के विभाग में शामिल होने से विभिन्न विभागीय कार्यों को गति मिलेगी। विशेष रूप से जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों में तकनीकी मानव संसाधन बढ़ने से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

जल जीवन मिशन के कार्यों को मिलेगी रफ्तार

अरुण साव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से प्रकरण के निराकरण के तत्काल बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त उप अभियंताओं की ऊर्जा, तकनीकी दक्षता और कार्यक्षमता का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिलेगा। इससे प्रदेश में पेयजल और जल जीवन मिशन से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज लाना अनिवार्य

विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होने के दौरान आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए हैं। इनमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र शामिल हैं। दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

जन्मतिथि प्रमाण के लिए भी जरूरी दस्तावेज

नवनियुक्त उप अभियंताओं को मूल तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कक्षा दसवीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसी अंकसूची में जन्मतिथि अंकित होना जरूरी है। यदि दसवीं की अंकसूची उपलब्ध नहीं है या उसमें आवश्यक जानकारी नहीं है, तो अभ्यर्थी को मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने सभी चयनितों से समयसीमा के भीतर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है।

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Chandan Das

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