Pratappur News : साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर महिला की हत्या करने के बाद पहचान छुपाने के लिए भारी पत्थर से महिला का चेहरा कुचलने वाले आरोपित को चंदौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
21 दिसंबर 2025 को पहिया गांव के सरपंच रुद्र प्रसाद ने चंदौरा थाने में सूचना दी थी कि ग्राम पहिया (कोशाबूपारा) सल्यापहरी जंगल में घाट पेण्डारी जाने वाले रास्ते के किनारे एक अझात महिला का शव पड़ा हुआ है और उसके सिर पर एक भारी पत्थर रखा है। जिससे चेहरा स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी है। सूचना पुलिस ने धारा 103 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
मामले को लेकर एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने चंदौरा पुलिस को घटना स्थल से साक्ष्य संकलन कर मृतिका की पहचान सुनिश्चित कर आरोपित की पतासाजी करते हुए उसे जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन व डीएसपी अनूप एक्का के मार्गदर्शन में थाना चंदौरा पुलिस ने प्रकरण में अज्ञात मृतिका की पहचान व अज्ञात आरोपित की लगातार पतासाजी में लगी हुई थी। इसी दौरान दिनांक 27 दिसंबर 2025 को अज्ञात मृतिका की पहचान रनिया पति स्व हीरालाल उम्र 60 वर्ष ग्राम दुरती के रूप में हुई।
घटना को परिजनों एवं गवाहों से पूछताछ की गई तो पाया गया कि मृतिका रनिया बाई के पति का वर्ष 2022 में देहांत हो गया था तथा कोई संतान नहीं थी। रनिया ग्राम डोमहत चंदौरा निवासी सौतेली नतनीन व दामाद कमलेश चेचाम के घर आ जा कर रहती थी। प्रकरण में नई तकनीक से प्राप्त जानकारी के बाद संदेही कमलेश को पकड़ा कर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि रनिया बाई के द्वारा बुलाने पर 20 दिसंबर 2025 की शाम को वह अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर ग्राम दुरती गया जहां से रनिया बाई को लेकर वापस घर आने लगा तो रास्ते में रनिया नशे की हालत में उसे और उसके पूरे खानदान को गाली देने लगी। इसी बीच पोंड़ी पहुंचने पर आवेश में आकर रनिया बाई को जान से मारने का मन बनाया और उसे घर न ले जाकर ग्राम दरहोरा से डोमहत, मायापुर होते हुए घाटपेण्डारी जाने वाले रास्ते में ग्राम पहिया के जंगल में ले जाकर रनिया बाई को उसकी साड़ी के पल्लू से गर्दन को कस कर हत्या कर दिया और शव को रोड किनारे गड्ढे में ले जाकर पहचान छुपाने के इरादे से उसके सिर चेहरे पर एक भारी पत्थर पटका और मृतिका का झोला और मोबाइल लेकर अपने घर आ गया।
घर के पास मृतिका के मोबाइल, सीम और झोला को आग में जला दिया। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक मोबाइल व एक भारी पत्थर जब्त किया और प्रकरण में दर्ज हत्या की धारा के अलावा साक्ष्य छुपाने की धारा 238 बीएनएस जोड़कर आरोपित कमलेश चेचाम पिता बलराम सिंह उम्र 42 वर्ष ग्राम डोमहत खुटहनपारा थाना चंदौरा को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदौरा मनोज कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक शैलेष सिंह, भागवत दयाल पैंकरा, मनोज केरकेट्टा, आरक्षक अवधेश कुशवाहा, करन सिंह, शेखर मानिकपुरी, कमलेश यादय व शिवभजन राजवाड़े सक्रिय रहे।
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