छत्तीसगढ़

CG Cabinet decisions : छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी! महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% की बड़ी छूट, साय कैबिनेट के 9 ऐतिहासिक फैसले!

CG Cabinet decisions : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए 9 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों में सबसे प्रमुख राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी कटौती करना शामिल है। सरकार के इन कदमों को आगामी चुनाव और प्रशासनिक सुधारों के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावी माना जा रहा है।

यूसीसी के लिए हाई-पावर कमेटी का गठन

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इस कमेटी की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। यह समिति प्रदेश के विभिन्न समुदायों, संगठनों और कानून विशेषज्ञों से संवाद कर एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस ड्राफ्ट के आधार पर भविष्य में विधानसभा में कानून पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के लिए जमीन रजिस्ट्री में 50% की रियायत

महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से साय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन शुल्क (Registry Fee) में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। इस निर्णय से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि परिवारों में महिलाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।

सैनिकों और उनके परिजनों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत

देश की सेवा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सरकार ने सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं को बड़ी राहत दी है। अब 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट मिलेगी। यह योजना उन सैनिकों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद छत्तीसगढ़ में अपना घर बनाने का सपना देखते हैं।

खनन नीति में सुधार और अवैध उत्खनन पर नकेल

कैबिनेट ने रेत खदानों के प्रबंधन और अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब सरकारी कंपनियां (जैसे CMDC) सीधे रेत खदानें आरक्षित कर सकेंगी, जिससे बाजार में निजी पट्टेदारों का एकाधिकार खत्म होगा और आम जनता को वाजिब दाम पर रेत मिलेगी। वहीं, अवैध उत्खनन करने वालों पर 25 हजार से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से बंद खदानों को फिर से शुरू करना अब अनिवार्य होगा।

औद्योगिक विकास और मध्य प्रदेश से पेंशन राशि की वापसी

सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015’ में संशोधन कर उद्योगों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के साथ लंबे समय से लंबित 10,536 करोड़ रुपए के पेंशन विवाद को सुलझा लिया गया है। इस राशि में से 2000 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष राशि छत्तीसगढ़ सरकार को छह किस्तों में वापस मिलेगी। इसके अलावा दुधारू पशु योजना को अब सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

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