Rahul Gandhi Citizenship: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटिस भेजा है। ईडी ने शिशिर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत दस्तावेजों के साथ 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है।
सूत्रों के अनुसार, शिशिर से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पूछताछ की जाएगी। ईडी इस मामले की जांच FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत कर रही है, जिसमें विदेशी निवेश, धन का लेनदेन और नागरिकता से संबंधित पहलुओं की जांच की जाती है।
शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और उन्होंने चुनाव आयोग और भारत सरकार को इस बारे में सूचित नहीं किया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं जो राहुल गांधी की कथित विदेशी नागरिकता को साबित करते हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 अगस्त को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा दी जाए। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक “प्रभावशाली व्यक्ति” के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है और उसे धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
शिशिर का कहना है कि उन्होंने जून 2024 में राहुल गांधी की कथित नागरिकता को लेकर सीबीआई से शिकायत की थी। उन्होंने कई बार दिल्ली में CBI अधिकारियों के समक्ष पेश होकर कथित सबूत सौंपे हैं। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि उसने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी है। जब इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो पार्टी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बीजेपी कार्यकर्ता को ईडी का नोटिस भेजे जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है, जबकि कुछ इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं।
राहुल गांधी की कथित विदेशी नागरिकता का मामला अब ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में पहुंच चुका है। वहीं, याचिकाकर्ता को सुरक्षा और जांच दोनों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी सुनवाई और जांच की दिशा से यह तय होगा कि यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या कानूनी कार्रवाई में तब्दील होगा।
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