Gurugram Hit and Run : गुरुग्राम में महिला के साथ कथित रोड रेज और बाइक से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान होने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई थी। जांच के दौरान उसकी लोकेशन पलवल में मिली, जिसके बाद पुलिस की तीन टीमों को सक्रिय किया गया और उसे दौसा से पकड़ लिया गया।
आरोपी की तलाश में पुलिस ने चलाया अभियान
DCP ईस्ट गुरुग्राम संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की। दौसा पहुंचने से पहले स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई थी। अब आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस अदालत से रिमांड की मांग करेगी। जांच एजेंसी घटना में शामिल दूसरे व्यक्ति की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।
वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान
पुलिस के मुताबिक, घटना का वीडियो एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था। बाइक पर लगे कैमरे में कथित तौर पर पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में एक व्यक्ति महिला से कुछ कहने के बाद बाइक से उसे टक्कर मारता हुआ दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की।
पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने शुरुआती स्तर पर घटना के संबंध में मामला दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अब पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच वीडियो और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।
मीडिया में बयान देने के बाद आरोपी हुआ फरार
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मामला सार्वजनिक होने के बाद वह मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने आया और घटना को लेकर काउंटर बयान दिया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तकनीकी जांच का सहारा लिया।
वीडियो से सामने आया जानबूझकर टक्कर का शक
DCP ईस्ट संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया है। पुलिस को प्रथम दृष्टया टक्कर का तरीका सामान्य सड़क दुर्घटना जैसा नहीं लगा। अधिकारियों के अनुसार, वीडियो में वाहन की गतिविधि देखकर जानबूझकर टक्कर मारने की आशंका सामने आई है। इसी आधार पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई।
BNS की धारा 109 के तहत जांच
पुलिस के अनुसार, आरोपी की कथित मंशा और वीडियो में दिखाई दे रही घटना को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में टक्कर जानबूझकर मारने के संकेत मिले हैं। हालांकि, मामले के सभी पहलुओं की पुष्टि आरोपी से पूछताछ और आगे की जांच के बाद होगी।
महिला आयोग ने भी मामले का लिया संज्ञान
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने भी गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की घटना का तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने सेक्टर 55-56 थाना प्रभारी और एसीपी अमित भाटिया से बातचीत की। आयोग के अनुसार, वीडियो में युवक को युवती का पीछा करते हुए देखा गया और पीड़िता ने लंबे समय से पीछा करने तथा परेशान किए जाने की जानकारी दी।
हत्या के प्रयास की धारा में कार्रवाई
महिला आयोग के मुताबिक, पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर पलवल निवासी कल्याण बैसला को गिरफ्तार किया है। आयोग ने पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
Read More : Ram Mandir Trust : राम मंदिर CEO इंटरव्यू पर ट्रस्ट की सफाई, जितेंद्र मिश्रा ने दिया था इंटरव्यू; ऑनलाइन अफवाह झूठी