छत्तीसगढ़

पूर्व महापौर व पार्षदों के लंबित मानदेय पर हाईकोर्ट सख्त, तीन माह में भुगतान का आदेश

Ambikapur News : नगर निगम अंबिकापुर के पूर्व महापौर और पार्षदों के करीब डेढ़ करोड़ रुपये के लंबित मानदेय मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2019 से 2025 की निगम परिषद के कार्यकाल के दौरान जून 2023 से मानदेय भुगतान लंबित था, जिसके चलते पूर्व महापौर सहित कांग्रेस समर्थित 21 पार्षदों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मानदेय न मिलने की शिकायत पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले के त्वरित निपटारे का आदेश दिया है।

याचिका की सुनवाई के दौरान निगम पक्ष ने यह तर्क दिया था कि पूर्व महापौर और पार्षदों ने उन महीनों का कार्य-हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिनका मानदेय रोका गया है। इस पर उच्च न्यायालय ने अपने 28 नवंबर के आदेश में कहा कि सभी याचिकाकर्ता पूर्व महापौर एवं पार्षद दो सप्ताह के भीतर नगर निगम अंबिकापुर के समक्ष अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करें। साथ ही निगम को निर्देश दिया गया कि हिसाब प्राप्त होने के तीन माह के भीतर राज्य सरकार के 12 मई 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार मानदेय का निपटारा किया जाए।

निर्देशों के अनुपालन में पूर्व महापौर एवं सभी याचिकाकर्ता पार्षदों ने 11 दिसंबर को नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपने बकाया मानदेय का विवरण जमा कर दिया है।

1.43 करोड़ का बकाया, 22 याचिकाकर्ताओं को तीन माह में 67 लाख का भुगतान

नगर निगम अम्बिकापुर द्वारा पूर्व कार्यकाल के महापौर और 47 पार्षदों को जून 2023 से जनवरी 2025 तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था। कुल बकाया मानदेय 1.43 करोड़ रुपये है। उच्च न्यायालय द्वारा जिन 22 याचिकाकर्ताओं के लिए आदेश जारी किया गया है, उन्हें निगम अगले तीन माह के भीतर लगभग 67 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

इस आदेश के बाद लंबे समय से रुका हुआ मानदेय समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है और पूर्व जनप्रतिनिधियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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