GGU Recruitment Controversy: GGU भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट की नजर, फोरेंसिक साइंस पदों की प्रक्रिया रोकी गई

GGU Recruitment Controversy : गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU), बिलासपुर में सहायक प्राध्यापक (फोरेंसिक साइंस) पद की भर्ती को लेकर जारी विवाद अब हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 22 मई 2025 को जारी नए भर्ती विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाते हुए GGU के रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई।

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विवाद की पृष्ठभूमि

GGU ने वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक (फोरेंसिक साइंस) के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इस पर दुर्ग निवासी आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंहा समेत कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दस्तावेज परीक्षण के बाद चयन सूची में अर्जुन राव को आठवें और मौमिता सिंहा को सत्रहवें स्थान पर रखा गया।

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हालांकि, इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान एक अन्य अभ्यर्थी सुषमा उपाध्याय ने स्वयं को अपात्र ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने सुषमा की याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने चयन सूची जारी नहीं की।

पुराना विज्ञापन रद्द, नया विवाद शुरू

GGU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 2019 के विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अब उसे 6 वर्ष हो चुके हैं, जबकि चयन सूची की वैधता केवल एक वर्ष होती है। इसके आधार पर परिषद ने 22 मई 2025 को नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया।

इस निर्णय से असंतुष्ट अर्जुन राव और मौमिता सिंहा ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क है कि चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और केवल परिणाम घोषित करना शेष था। ऐसे में विज्ञापन को रद्द करना न्याय संगत नहीं है।

हाईकोर्ट की सख्ती

कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में विश्वविद्यालय के 22 मई 2025 के विज्ञापन पर रोक लगा दी और रजिस्ट्रार सहित एग्जीक्यूटिव काउंसिल से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि आगामी सप्ताह में निर्धारित की जा सकती है।

न्यायिक हस्तक्षेप से बढ़ी उम्मीदें

इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो वर्ष 2019 से चयन सूची की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी नजरें विश्वविद्यालय के जवाब और कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

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