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रायपुर @thetarget365 छत्तीसगढ़ शासन ने सूरजपुर नगर पालिका परिषद में पदस्थ रहे दो वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सूरजपुर में स्वावलंबन योजना के तहत हाईटेक बस स्टैंड परिसर में अवैध तरीके से दुकानों के निर्माण और आबंटन से जुड़ी है, जिसमें निर्माण एजेंसी को स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान कर शासकीय कोष को नुकसान पहुंचाया गया।
🔴 बसंत बुनकर – तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सूरजपुर (वर्तमान में निगम सचिव, नगर पालिक निगम अंबिकापुर)
🔴 मुक्ता सिंह चौहान – तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सूरजपुर (वर्तमान में प्रभारी सीएमओ, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़)
गंभीर कदाचार का मामला:
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने नगर पालिका की संपत्ति का दुरुपयोग कर स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हाईटेक बस स्टैंड में नियमविरुद्ध दुकानों का निर्माण करवाया और बिना वैधानिक प्रक्रिया के उनका आबंटन कर दिया। साथ ही, निर्माण एजेंसी को स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान किया गया, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका सेवा नियम 2017 के नियम 33 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
निलंबन आदेश की प्रमुख बातें:
दोनों अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित। निलंबन अवधि में संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को मुख्यालय नियत किया गया।निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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