Income Tax Portal: अगर आप अब तक यह सोच रहे हैं कि आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रविवार को एक अहम बयान जारी करते हुए इस तरह की खबरों को फर्जी (Fake News) करार दिया है और स्पष्ट किया है कि ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है।

फर्जी नोटिस से मची हलचल
हाल के दिनों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस नोटिस में यह भी लिखा था कि पोर्टल की तकनीकी समस्याएं और हितधारकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आयकर विभाग ने किया खंडन
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) हैंडल से पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। विभाग ने लिखा, “ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। कृपया केवल Income Tax India के आधिकारिक चैनल से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।”
क्यों बढ़ी थी पिछली डेडलाइन?
बता दें कि पहले ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई थी। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों, पोर्टल स्लो होने और डेटा मिस्टमैच जैसी शिकायतों के चलते सरकार ने इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया था।
6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल
शनिवार को आयकर विभाग ने जानकारी दी थी कि अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं किया है, वे अंतिम तिथि से पहले जल्द से जल्द अपना ITR भर दें।
24×7 मदद उपलब्ध
आयकर विभाग ने बताया कि ITR से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए 24×7 हेल्पडेस्क उपलब्ध है। इसके तहत कॉल, लाइव चैट, WebEx सेशन और सोशल मीडिया (X) के माध्यम से मदद ली जा सकती है।
क्या होगा अगर आपने 15 सितंबर के बाद ITR फाइल किया?
यदि कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 के बाद ITR फाइल करता है, तो उस पर लेट फाइन (Late Fee) और ब्याज लग सकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है या टैक्स सेविंग्स के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।
ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को लेकर फैली फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। समय रहते अपना रिटर्न फाइल करें और अनावश्यक पेनल्टी से बचें।










