ITR Filing 2025 : आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख यानी 15 सितंबर 2025 (रविवार) अब केवल एक दिन दूर है। यह डेडलाइन आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अब तक डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया है, हालांकि कई करदाताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इससे पहले 31 जुलाई की सामान्य अंतिम तारीख को बढ़ाकर 27 मई 2025 को 15 सितंबर किया गया था।

ITR कैसे फाइल करें?
अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

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इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें (PAN को यूजर ID के रूप में और पासवर्ड डालें)
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“e-File” सेक्शन में जाएं और “Income Tax Return” विकल्प चुनें
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आकलन वर्ष (2025-26) चुनें
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फाइलिंग स्टेटस (Individual, HUF आदि) का चयन करें
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सही ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-4 तक) चुनें
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मांगी गई जानकारी भरें और रिटर्न सबमिट करें
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टैक्स बकाया हो तो उसका भुगतान करें
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ITR को 30 दिनों के भीतर e-Verify करना न भूलें
किन करदाताओं के लिए है 15 सितंबर की डेडलाइन?
यह डेडलाइन उन करदाताओं के लिए है जिनकी टैक्स ऑडिट अनिवार्य नहीं है। इसमें शामिल हैं:
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इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स
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Hindu Undivided Families (HUFs)
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छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स जो ITR-1 से ITR-4 तक के फॉर्म का उपयोग करते हैं
देरी से फाइलिंग पर क्या है पेनल्टी?
अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको धारा 234F के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है:
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₹5,000: अगर कुल आय ₹5 लाख से अधिक है
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₹1,000: अगर कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है
इसके अलावा, अगर टैक्स बकाया है और समय पर रिटर्न नहीं भरा गया, तो धारा 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा।
कब तक फाइल कर सकते हैं लेट ITR?
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बिलेटेड/संशोधित ITR: 31 दिसंबर 2025 तक
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अपडेटेड ITR (ITR-U): 31 मार्च 2030 तक
कितने लोगों ने अब तक ITR फाइल किया?
ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने ITR फाइल किया है, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ की तुलना में कम है। इस वजह से एक्सटेंशन की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई राहत नहीं दी है।
रिफंड को लेकर जरूरी जानकारी
पिछले साल की तरह इस बार भी 5.34 करोड़ रिटर्न्स का प्रोसेसिंग सुचारू रूप से हुआ, लेकिन लगभग 2 करोड़ करदाताओं को नोटिस मिले क्योंकि उनके ITR में या तो गलतियां थीं या वो अधूरी थीं।
ध्यान रखें:
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ITR फाइल करना ही काफी नहीं, उसे 30 दिनों के भीतर e-Verify करना अनिवार्य है।
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ऐसा न करने पर ITR अमान्य (Invalid) हो जाएगा और रिफंड नहीं मिलेगा।
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साथ ही, ₹5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है।
अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब और देर न करें। अंतिम समय की भीड़ से बचें और आज ही अपनी फाइलिंग पूरी करें। साथ ही, फाइलिंग के बाद e-Verification जरूर करें, ताकि रिटर्न वैध बना रहे और रिफंड में कोई रुकावट न आए।










