Jagdeep Dhankhar pension: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। यह कदम इस कारण खास है क्योंकि धनखड़ पूर्व सांसद और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और तीनों पदों के लिए वे पेंशन के हकदार हैं। ऐसे में उन्हें हर महीने तीन स्रोतों से पेंशन मिलने वाली है, जिसकी कुल राशि लगभग ₹2.87 लाख है।

किस आधार पर मिलेगी पेंशन?
पूर्व विधायक पेंशन:

जगदीप धनखड़ ने 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक के रूप में कार्य किया था। राजस्थान सरकार पूर्व विधायकों को ₹35,000 मासिक पेंशन देती है। लेकिन, 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को इसमें 20% अतिरिक्त राशि मिलती है। चूंकि धनखड़ की उम्र 74 वर्ष है, इसलिए उन्हें ₹42,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
पूर्व सांसद पेंशन:
धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल के सांसद रहे। पूर्व सांसदों को भारत सरकार की ओर से ₹45,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

पूर्व उपराष्ट्रपति पेंशन:
उन्होंने 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 2022 से 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 21 जुलाई 2025 को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें लगभग ₹2 लाख मासिक पेंशन मिलेगी।
कुल पेंशन का आंकड़ा
पूर्व विधायक ₹42,000
पूर्व सांसद ₹45,000
पूर्व उपराष्ट्रपति ₹2,00,000
कुल ₹2,87,000
क्यों चर्चा में हैं धनखड़?
धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बाद कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। इस चुप्पी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। हाल ही में उनके पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद वे फिर से खबरों में आ गए हैं। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन को स्वीकृत कर लिया है और जल्द ही उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
जगदीप धनखड़ का यह मामला राजनीति में पेंशन व्यवस्था और जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बना है। जहां एक ओर वे वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर तीन स्रोतों से पेंशन का मिलना आम जनता के बीच विचार-विमर्श और बहस का कारण बन सकता है।
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