Kerala High Court news : 2 जुलाई को केरल विश्वविद्यालय में हुए इस कार्यक्रम के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को बर्खास्त कर दिया गया था। राज्यपाल इस कार्यक्रम में दिखाई गई विवादास्पद तस्वीरों और बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किए जाने से नाराज थे। इस कार्यक्रम में भारत माता को भगवा ध्वज लेकर चलते हुए दिखाया गया। राज्यपाल ने असंतोष व्यक्त किया और कुलपति से रिपोर्ट मांगी। जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रजिस्ट्रार को बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर रजिस्ट्रार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
केरल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि भारत माता कैसे एक धार्मिक प्रतीक हो सकती हैं और उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने से कानून और व्यवस्था की समस्या कैसे पैदा हो सकती है।
उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार की अंतरिम अर्जी खारिज कर दी और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अदालत ने विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा, तस्वीर में ऐसा क्या था जो भड़काऊ था? और इसके कार्यान्वयन से केरल में कानून और व्यवस्था की समस्या क्यों उत्पन्न होगी?
केरल उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार से साफ कहा है कि जब राज्यपाल स्वयं, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, समारोह में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम उनकी अनुमति के बिना आयोजित किया गया और उनकी अनुमति के बिना रद्द कर दिया गया?
रजिस्ट्रार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि नोटिस राज्यपाल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले जारी किया गया था और उनके पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर माकपा और भाजपा के छात्र संगठनों – क्रमशः स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच झड़पें हुईं। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।
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