PNB Scam: 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चौकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने स्वास्थ्य कारणों और परिवार के साथ रहने की अनुमति के आधार पर राहत मांगी थी।

बेल्जियम कोर्ट के इस फैसले को भारत के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब सितंबर में चौकसी के प्रत्यर्पण पर निर्णायक सुनवाई होगी, जिसमें उसके भारत वापस लौटने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

भारत सरकार ने तेज़ की प्रत्यर्पण प्रक्रिया
भारत सरकार ने पहले ही बेल्जियम सरकार को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। इसके तहत भारत ने मेहुल चौकसी पर दर्ज मामलों, सबूतों और गवाहों की जानकारी CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के माध्यम से बेल्जियम अभियोजन पक्ष को सौंपी है।
सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस मामले को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए एक प्रमुख यूरोपीय लॉ फर्म की मदद ली है, जो बेल्जियम के कानूनी ढांचे में भारत की तरफ से केस को पेश कर रही है।
क्यों खारिज हुई जमानत याचिका?
मेहुल चौकसी ने अदालत से कहा था कि उसकी सेहत ठीक नहीं है और वह बेल्जियम में परिवार के साथ रहना चाहता है। लेकिन अदालत ने इस दलील को अपर्याप्त और अविश्वसनीय मानते हुए याचिका खारिज कर दी। बेल्जियम कोर्ट ने यह भी कहा कि चौकसी के पास फरार होने का जोखिम बना हुआ है, इसलिए उसे बेल्जियम में हिरासत में ही रखा जाएगा।
मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी कैसे हुई?
गौरतलब है कि मेहुल चौकसी ने भारत से फरार होने के बाद डोमिनिका और एंटीगुआ में शरण ली थी। इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस के बाद वह हाल ही में बेल्जियम में पकड़ा गया, जहां उसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था।
PNB घोटाला क्या है?
मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर भारत से फरार हो गए थे। यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जाता है। नीरव मोदी पहले से ही ब्रिटेन की जेल में है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।
बेल्जियम कोर्ट द्वारा मेहुल चौकसी की जमानत याचिका खारिज किया जाना भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब सबकी निगाहें सितंबर में होने वाली प्रत्यर्पण की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस हाई-प्रोफाइल केस के अगले अध्याय को तय करेगी।
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