Municipal Upgrade : छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब कोटा का उन्नयन नगर पंचायत से नगर पालिका के रूप में किया गया है। इस निर्णय से क्षेत्र में शहरी विकास कार्यों को नई गति मिलने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।

10 जून 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत राज्य शासन ने कोटा, जिला बिलासपुर को नगर पालिका के रूप में गठित किया है। राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 दर्ज की गई है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान नगर पंचायत कोटा की सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमाएं होंगी। यानी नए परिसीमन या सीमा विस्तार के बिना मौजूदा क्षेत्र को ही नगर पालिका का स्वरूप दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय कोटा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नगर पालिका बनने के बाद स्थानीय निकाय को विकास योजनाओं, शहरी आधारभूत ढांचे, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए अधिक संसाधन और व्यापक अधिकार मिलने की संभावना है।











