छत्तीसगढ़

Raipur Collector Warning: रायपुर कलेक्टर की होटल-पब संचालकों को सख्त चेतावनी: नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई

Raipur Collector Warning: राजधानी रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, पब और क्लबों पर जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। सोमवार को नियमों का उल्लंघन करने वाले सात प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद मंगलवार को रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने संचालकों की बैठक ली। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि अब एक प्रतिशत भी नियमों की अनदेखी हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर की दो टूक: 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी गतिविधियां

कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा, “बार-होटलों में रात 12 बजे तक सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि 11:30 बजे तक सर्विंग बंद कर दी जाए और 12 बजे तक समापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 12 बजे का समय सिर्फ समेटने के लिए है, इसमें कोई भी सर्विंग या एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने पर केवल आबकारी अधिनियम ही नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता (IPC) सहित अन्य कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

आबकारी अधिकारियों को भी चेतावनी

कलेक्टर ने बैठक में मौजूद आबकारी अधिकारियों को भी साफ तौर पर चेताया कि यदि उनके क्षेत्र में किसी भी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन होता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई होगी।

बिना अनुमति प्रचार करने वालों को नहीं मिलेगा लाइसेंस

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब से कोई भी आयोजक कार्यक्रम का प्रचार या विज्ञापन तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह संबंधित अनुमति और लाइसेंस प्राप्त न कर ले। कलेक्टर ने कहा कि आयोजक आखिरी समय में आवेदन कर लाइसेंस लेने की कोशिश करते हैं, जो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोजनों के लिए समय पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई: तीन दिन का लाइसेंस निलंबन

कलेक्टर ने सोमवार को नियम तोड़ने वाले बार और क्लबों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की थी। जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई, वे हैं:

  • शेमरॉक ग्लोबल

  • मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस)

  • जूक पब

  • जुनेजा वेंचर्स क्लब

  • रॉयल रिट्रीट

  • हाईपर क्लब

  • द सिमर्स क्लब

इन सभी का लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को तत्काल इन प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं।आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन बार और क्लबों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की कई धाराओं का उल्लंघन पाया गया। मौके पर ही मामले दर्ज किए गए और संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए।

कड़ी निगरानी और लगातार कार्रवाई का संकेत

बैठक के बाद प्रशासन ने संकेत दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बार, होटल और क्लब संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे समयसीमा, शराब परोसने के नियम, शोर नियंत्रण और लाइसेंस शर्तों का सख्ती से पालन करें।

रायपुर प्रशासन की यह सख्ती स्पष्ट संदेश है कि नियम तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। देर रात की अव्यवस्था, अवैध शराब परोसने और शांति भंग करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अब भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण का सामना करना पड़ सकता है।

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