Shahdol Crime News : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 23 वर्षीय छात्रा ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, तीन बार गर्भपात कराने के लिए दबाव डालने, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला महिला थाने तक पहुंच गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस कथित डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।
बीएससी और पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही है छात्रा
शिकायतकर्ता युवती बुढार थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बीएससी के साथ पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही है। युवती के मुताबिक, वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत होती रही और जनवरी 2024 में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। छात्रा का आरोप है कि इसी दौरान युवक ने उससे शादी करने का वादा किया। हालांकि, बाद में रिश्ते को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई।
तीन बार गर्भवती होने और गर्भपात कराने का आरोप
पीड़िता ने शिकायत में दावा किया है कि संबंधों के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई। आरोप है कि प्रत्येक बार युवक ने उसे गर्भपात की गोलियां दीं और शादी के बाद बच्चा करने की बात कहकर गर्भपात के लिए राजी किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने उनके बीच बने शारीरिक संबंधों के दौरान अश्लील वीडियो तैयार किए। बाद में कथित तौर पर इन्हीं वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया गया। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।
फर्जी सोशल मीडिया आईडी से वीडियो प्रसारित करने का दावा
छात्रा का आरोप है कि युवक ने कथित अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया। शिकायत में फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने का आरोप भी लगाया गया है। युवती ने पुलिस को मोबाइल चैट, फोटो और वीडियो जैसे डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अलावा, उसने कथित धमकियों से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपने की बात कही है। इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता और उनमें मौजूद सामग्री की जांच के बाद ही मामले से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
दूसरी जगह शादी तय होने के बाद बातचीत बंद करने का आरोप
शिकायत के अनुसार, युवक के परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी थी। इसके बाद कथित तौर पर 3 अक्टूबर 2026 से युवक ने छात्रा से बातचीत बंद कर दी और शादी करने से इनकार कर दिया। युवती का कहना है कि शादी का वादा किए जाने के कारण वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर थी। शिकायत में उसने यह भी आरोप लगाया है कि युवक की ओर से उसे गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस इन आरोपों की भी पड़ताल कर रही है।
महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला
मामले में महिला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस कथित चैट, फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। वहीं, एसडीओपी विकास पांडेय ने बताया कि वह मुख्यमंत्री की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संभवतः महिला थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
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