Ambikapur News : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल रू. 3 लाख 10 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए। प्रकरणों को विवेचना उपरांत न्याय निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई उपरांत 19 फर्मों को जुर्माने से दंडित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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