UP News: लखनऊ से उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोवा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में दूध और उससे बने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दूध और दूध उत्पादों का निर्माण तथा बिक्री उनकी वास्तविक और मौलिक प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।


कई जिलों में जांच के दौरान सामने आई मिलावट
सरकारी आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दूध और दूध से बने उत्पादों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई नमूनों में ऐसे पदार्थ पाए गए, जो दूध उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। जांच में कथित तौर पर रिफाइंड तेल और वसा, सोयाबीन तथा उसके उत्पाद, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल के संकेत मिले।

दूध उत्पादों में खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल पर चिंता
निरीक्षण के दौरान लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन परॉक्साइड और विभिन्न न्यूट्रीलाइजर सहित अन्य पदार्थों के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के पदार्थों की मिलावट करके तैयार किए जा रहे दूध और दूध उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
मिलावटी उत्पाद मिलने पर पूरा स्टॉक होगा जब्त
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद निर्माण एवं प्रसंस्करण इकाई में विजातीय वसा, हानिकारक रसायन या प्रतिबंधित अपमिश्रक पाए जाते हैं तो संबंधित परिसर में मौजूद दूध उत्पादों को जब्त किया जाएगा। इसके बाद जब्त किए गए उत्पादों को नियमानुसार नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को ऐसी इकाइयों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निर्माण इकाई पर तत्काल लग सकती है रोक
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 34 के तहत आकस्मिक प्रतिषेध आदेश जारी किया जा सकता है। इसके तहत संबंधित निर्माण इकाई का काम तत्काल बंद कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मिलावटी दूध उत्पादों के निर्माण और बाजार में उनकी आपूर्ति पर प्रभावी तरीके से रोक लगाना है।

हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर FIR के निर्देश
यदि किसी प्रतिष्ठान में जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का संगठित तरीके से इस्तेमाल पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यानी केवल उत्पाद जब्त करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
संबंधित ब्रांड की बिक्री पर लगेगा प्रदेशव्यापी प्रतिबंध
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी ब्रांड के दूध या दूध उत्पादों में प्रतिबंधित या हानिकारक पदार्थों की पुष्टि होती है, तो उस ब्रांड की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण भी तत्काल निलंबित किया जाएगा। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक से जुड़े नियमों के तहत की जाएगी।
दूसरे राज्यों से आने वाले उत्पादों पर भी नजर
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बाहर निर्मित दूध और दूध उत्पादों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। यदि बाहर से आने वाले किसी ब्रांड के उत्पादों में हानिकारक रसायन या विजातीय वसा की पुष्टि होती है, तो उसकी बिक्री पर भी पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे राज्य में बाहर से आने वाले मिलावटी डेयरी उत्पादों की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है।
लंबे समय से मिलावट की शिकायतों के बाद कार्रवाई
दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट के मामले लंबे समय से सामने आते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों को जांच और कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर कार्रवाई की तैयारी
एनालॉग पनीर को लेकर उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश में भी सरकार ने सख्ती का रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 अगस्त को एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए थे। ऐसे में डेयरी उत्पादों में मिलावट और नकली विकल्पों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है।
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