Delhi Crime : देश की राजधानी दिल्ली में खाने के स्टॉल पर हुआ मामूली विवाद एक दर्दनाक हत्या की वारदात में बदल गया। पश्चिम विहार वेस्ट इलाके में छोले-भटूरे खाते समय ग्राहक और विक्रेता के बीच अतिरिक्त छोले मांगने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि स्टॉल विक्रेता ने ग्राहक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 35 वर्षीय संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है।

एक्स्ट्रा छोले मांगने पर शुरू हुआ विवाद
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह घटना 26 अक्टूबर 2026 की रात की है। 35 वर्षीय संदीप ज्वालापुरी नाले के पास स्थित छोले-भटूरे के एक स्टॉल पर खाना खाने पहुंचे थे। उन्होंने स्टॉल से छोले-भटूरे खरीदे और कुछ दूरी पर बैठकर खाने लगे।

खाना खाते समय संदीप को लगा कि प्लेट में छोले कम हैं। इसके बाद उन्होंने स्टॉल संचालक से अतिरिक्त छोले देने की मांग की। बताया जा रहा है कि संदीप ने दुकानदार से अपनी जगह पर आकर छोले देने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शुरुआत में मामूली दिखाई देने वाला विवाद कुछ ही देर में हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि गुस्से में आकर विक्रेता ने चाकू निकाल लिया और संदीप पर हमला कर दिया।
पेट और बांह पर चाकू के सात गहरे घाव
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को 26 अक्टूबर की रात संजय गांधी मेमोरियल (SGM) अस्पताल से सूचना मिली। अस्पताल में 35 वर्षीय संदीप को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLC) तैयार की। गंभीर स्थिति के कारण संदीप बयान देने की हालत में नहीं थे।
मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर चाकू से हमले के कुल सात घाव दर्ज किए गए। इनमें पेट के बाईं तरफ तीन गहरे घाव, बाईं बांह पर तीन चोटें और कलाई पर एक गहरा घाव शामिल था। चोटों की गंभीरता को देखते हुए मामला बेहद संवेदनशील हो गया।

आरोपी चिंटू गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस ने मौके की परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। शुरुआती कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान कथित आरोपी छोले-भटूरे विक्रेता चिंटू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।
इलाज के दौरान संदीप ने तोड़ा दम, हत्या की धारा जुड़ी
संदीप की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार के लिए पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, अत्यधिक खून बहने और अंदरूनी चोटों के चलते डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई।
युवक की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एफआईआर में संशोधन किया। अब मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। मामूली खाने के विवाद में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर गुस्से और हिंसा के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है।

