Jolly LLB 3: कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को सख्ती से खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है, यह कहते हुए कि इस याचिका ने अनावश्यक रूप से न्यायपालिका का कीमती समय बर्बाद किया।

क्या था मामला?
बेंगलुरु की एक अधिवक्ता सैयद नीलोफर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज़ पर स्थगन आदेश (stay) की मांग की थी। उनका दावा था कि फिल्म के ट्रेलर में ही कुछ संवेदनशील और न्यायिक व्यवस्था को नीचा दिखाने वाले संवाद मौजूद हैं, जिससे पूरे फिल्म में और भी आपत्तिजनक सामग्री होने की आशंका है।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि:सेंसर बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया जाए कि फिल्म की दोबारा समीक्षा की जाए और आपत्तिजनक डायलॉग हटाए जाएं।कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों को फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मानहानि के आरोपों में केस दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
कोर्ट की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि फिल्म एक कॉमेडी शैली (comedy genre) की है और इसका उद्देश्य हास्य के माध्यम से मनोरंजन करना है, ना कि न्यायिक व्यवस्था का अपमान करना।
पीठ ने कहा:“यह स्पष्ट है कि फिल्म में दिखाए गए कोर्टरूम दृश्य दर्शकों की हास्य भावना को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। हो सकता है कि याचिकाकर्ता की हास्य भावना से मेल न खाते हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फिल्म को रोका जाए।”
₹50,000 का जुर्माना और चेतावनी
कोर्ट ने इस याचिका को “अनावश्यक और समय की बर्बादी” करार देते हुए याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जुर्माने की राशि न्यायिक कोष (judicial fund) में जमा नहीं की गई, तो याचिका दोबारा सूचीबद्ध कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ‘जॉली एलएलबी 3’ जैसी फिल्मों को हास्य के नजरिए से देखने की सलाह देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि व्यंग्य और सटायर न्यायिक प्रणाली का मज़ाक नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबिंब हो सकते हैं।
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