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New Income Tax Act 2026: इनकम टैक्स के नए नियम 2026, 60 साल पुराने कानून का अंत

New Income Tax Act 2026:  भारत में टैक्स व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से देश का करीब 60 साल पुराना ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’ इतिहास बन जाएगा। इसकी जगह सरकार नया ‘Income Tax Act, 2025’ लागू करने की तैयारी कर चुकी है। इस ऐतिहासिक बदलाव का मुख्य उद्देश्य जटिल टैक्स नियमों को सरल बनाना है ताकि एक आम नागरिक भी बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के अपनी कर देनदारी को समझ सके। नए कानून के तहत सिस्टम का ढांचा तो पुराना ही रहेगा, लेकिन इसकी भाषा और प्रक्रियाओं को इतना आसान बनाया जाएगा कि टैक्स से जुड़े कानूनी विवादों में भारी कमी आए।

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New Income Tax Act 2026:  ₹12 लाख तक की आय पर राहत: मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर

नए टैक्स सिस्टम के तहत मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी खबर है। वर्ष 2025 के बजट में घोषित की गई टैक्स छूट 2026 में भी जारी रहेगी। नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत अब सालाना ₹12 लाख तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, इस व्यवस्था में पारंपरिक निवेश छूट (Deductions) का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कम टैक्स दरों वाले स्लैब इसे आकर्षक बनाते हैं। नए स्लैब के अनुसार, ₹4 लाख से ₹8 लाख की आय पर केवल 5% टैक्स लगेगा, जबकि ₹24 लाख से अधिक की कमाई करने वालों के लिए 30% की उच्चतम दर लागू होगी।

New Income Tax Act 2026:  सिगरेट और पान मसाला होंगे महंगे: नए सेस की तैयारी

सरकार ने 2026 के लिए राजस्व जुटाने के नए रास्ते भी खोजे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर लगाम लगाने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा, पान मसाला पर नया सेस (Cess) लगाने की भी तैयारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अतिरिक्त कर पहले से लग रहे जीएसटी (GST) के ऊपर होंगे। इससे आने वाले समय में तंबाकू उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।

जीएसटी (GST) दरों में स्थिरता: सुधारों का पहला पूरा साल

2026 का वर्ष उस संशोधित जीएसटी सिस्टम का पहला पूर्ण वर्ष होगा, जिसे सितंबर 2025 में बड़े सुधारों के साथ लागू किया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जीएसटी की दरों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया जाएगा। पिछले सुधारों के तहत लगभग 375 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम किया गया था, जिससे अधिकांश वस्तुएं अब 5% या 18% के स्लैब में आती हैं। तंबाकू और लक्जरी उत्पादों पर उच्च टैक्स की दरें पहले की तरह ही बनी रहेंगी, जिससे बाजार में कीमतों की स्थिरता बनी रहेगी।

कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म: डिजिटल और पारदर्शी होगा व्यापार

इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद अब सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य कस्टम ड्यूटी में सुधार करना है। बजट 2025-26 के माध्यम से कस्टम टैरिफ स्लैब की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई है। इसके साथ ही, आयात-निर्यात की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ‘फेसलेस असेसमेंट’ और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर, 2026 का टैक्स ढांचा आम करदाताओं के लिए पारदर्शिता और सरलता की एक नई मिसाल पेश करेगा।

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