Court Decision : जमीन विवाद में टांगी से हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

जमीन विवाद में टांगी से हत्या, प्रतापपुर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Court Decision : जमीन विवाद की पुरानी रंजिश में ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में प्रतापपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर ओमप्रकाश सिंह चौहान ने यह फैसला 19 अगस्त 2026 को सुनाया।

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जमीन विवाद को लेकर हुआ था विवाद

मामला थाना रमकोला क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा का है। पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 3:30 बजे जमीन विवाद को लेकर आरोपी धर्मजीत का लरंग साय के साथ विवाद हो गया। पुरानी रंजिश के चलते विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास प्राणघातक वार कर दिया।

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टांगी के वार से ग्रामीण की मौत

हमले में गंभीर रूप से घायल लरंग साय की मौत हो गई। घटना के बाद थाना रमकोला में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी धर्मजीत को 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस जांच में जुटाए गए अहम साक्ष्य

मामले की विवेचना के दौरान तत्कालीन निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही गवाहों के बयान, मृतक का पोस्टमार्टम, चिकित्सकीय साक्ष्य सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धरमजीत पिता स्व. बलजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रमकोला, थाना रमकोला को हत्या के अपराध का दोषी माना।

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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की। पुलिस विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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