सरगुजा के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पढ़ें पूरा मामला।
सरगुजा के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पढ़ें पूरा मामला।

Ambikapur News : सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम गेरसा में महिला पर फावड़े से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर की अदालत ने 21 अगस्त 2026 को आरोपी पेरवा राम उर्फ प्रेमा राम को हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी मानते हुए ₹1,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


मामला लुण्ड्रा थाना के अपराध क्रमांक 140/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार 14 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 12 बजे ग्राम गेरसा महुआपारा में खेती-बाड़ी की बात को लेकर आरोपी पेरवा राम उर्फ प्रेमा राम ने अपनी बहू अनिता कुजूर पर फावड़े से हमला कर दिया था। हमले में अनिता के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी थी और वह खून से लथपथ हालत में जमीन पर बेहोश पड़ी मिली थी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने लुण्ड्रा पुलिस को मामले में बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा (कोड़ी) बरामद किया गया।
जांच के दौरान घटनास्थल से आहत के पास पड़ी खून लगी मिट्टी और सामान्य मिट्टी के नमूने भी सुरक्षित किए गए। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। घटना में प्रयुक्त हथियार का क्यूरी परीक्षण भी कराया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन विवेचक सहायक उप निरीक्षक एस.आर. साहू ने की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर 2025 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए 15 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और 35 आर्टिकल साक्ष्य पेश किए। पुलिस द्वारा जुटाए गए परिस्थितिजन्य एवं भौतिक साक्ष्यों तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने पीड़िता अनिता कुजूर को हुई गंभीर एवं दीर्घकालीन शारीरिक क्षति, उपचार और दैनिक जीवन की कार्यक्षमता पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्रतिकर के पहलू पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि आरोपी पर लगाए गए ₹1,000 के अर्थदंड से पीड़िता को पर्याप्त प्रतिकर उपलब्ध नहीं होगा। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 एवं 396 के अंतर्गत Victim Compensation Scheme के अनुसार उचित प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा की गई है।
सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने प्रकरण की विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सहायक उप निरीक्षक एस.आर. साहू और विवेचना में सहयोग करने वाले लुण्ड्रा थाना स्टाफ के उत्साहवर्धन के लिए उचित पारितोषिक देने की घोषणा की है।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए विवेचक सहायक उप निरीक्षक एस.आर. साहू की उच्च व्यवसायिक दक्षता और उत्कृष्ट विवेचना की प्रशंसा की है।


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