Big Breaking : सरगुजा के फर्नीचर घोटाले में बड़ा एक्शन, 10 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों का चालान पेश, शासन को ₹67.48 लाख की क्षति

सरगुजा के वर्ष 2010-11 के फर्नीचर घोटाले में EOW/ACB ने 10 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों का चालान पेश किया। जांच में शासन को ₹67.48 लाख की आर्थिक क्षति सामने आई।

Ambikapur News : सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदने के नाम पर हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के करीब 15 साल पुराने मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW/ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2010-11 में अविभाजित सरगुजा जिले के मिडिल स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदी में सामने आए घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ लगभग 20 हजार पन्नों का चालान विशेष न्यायालय, अंबिकापुर में पेश किया गया है। जांच में शासन को ₹67,48,008.28 की आर्थिक क्षति होने की बात सामने आई है। आरोप है कि भंडार क्रय नियमों की अनदेखी करते हुए फर्नीचर की वास्तविक आपूर्ति और भौतिक सत्यापन से पहले ही करोड़ों रुपये के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी।

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2.70 करोड़ के आवंटन से शुरू हुआ था मामला

EOW/ACB, छत्तीसगढ़, रायपुर के अनुसार, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010-11 में अविभाजित सरगुजा जिले के मिडिल स्कूलों में फर्नीचर खरीदी के लिए ₹2.70 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिला कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अंबिकापुर ने तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के अनुमोदन से सीएसआईडीसी की दरों पर 10 फर्मों को क्रय आदेश जारी किए थे।

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इन फर्मों के नाम 28 मार्च 2011 को कुल ₹2,68,18,838 के चेक जारी किए गए। क्रय आदेशों के अनुसार, फर्मों को 20 दिनों के भीतर फर्नीचर की आपूर्ति करनी थी। हालांकि, बाद में सामने आई शिकायतों में भुगतान और वास्तविक आपूर्ति के बीच गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए।

 शिकायत के बाद गठित हुई जांच समिति

समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायतों के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 अप्रैल 2013 को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने 3 से 12 जून 2013 तक जांच की और 19 जुलाई 2013 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति की जांच में पाया गया कि भौतिक सत्यापन के बाद ही चेक जारी करने के निर्देश थे। इसके बावजूद तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक एस.पी. पाण्डेय ने लेखापाल से चेक प्राप्त कर 6 से 9 अप्रैल 2011 के बीच फर्मों को वितरित कर दिए। जांच में इसे वित्तीय नियमों के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग से जुड़ा मामला बताया गया।

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 आपूर्ति और सत्यापन के बिना भुगतान का आरोप

जांच में फर्मों के बिलों के साथ स्कूलवार आपूर्ति सूची और प्रधान पाठकों के हस्ताक्षरयुक्त प्राप्ति प्रमाणपत्र नहीं होने की बात सामने आई। इसके अलावा फर्नीचर की गुणवत्ता जांच, क्रय समिति से भौतिक सत्यापन और फर्मों के साथ आवश्यक अनुबंध की प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने की अनियमितताएं भी दर्ज की गईं।

तीन प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा नहीं कराए जाने का उल्लेख भी जांच में किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, इन प्रक्रियागत खामियों के बावजूद भुगतान किया गया, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया।

 दर्शन फेब्रिकेशन के नाम पर कथित फर्जी फर्म का मामला

इस प्रकरण में दर्शन फेब्रिकेशन के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर भुगतान किए जाने का मामला भी सामने आया। जांच के अनुसार, 18 फरवरी 2011 को दर्शन फेब्रिकेटर, रायपुर के संचालक सुरेश कटारिया के नाम जारी क्रय आदेश तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक एस.पी. पाण्डेय ने संबंधित संचालक को देने के बजाय आकृति प्रिंटिंग प्रेस, अंबिकापुर के संचालक संजय पटेल को दिया था।

आरोप है कि संजय पटेल ने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अंबिकापुर में दर्शन फेब्रिकेशन के नाम से खाता खुलवाया। इस खाते में 28 मार्च 2011 को ₹22,91,909 का चेक जमा किया गया और राशि निकाल ली गई। विवेचना के दौरान संजय पटेल ने कथित तौर पर ₹7 लाख कमीशन के रूप में एस.पी. पाण्डेय को देने की बात कही। जांच एजेंसी के अनुसार, संबंधित फर्म ने इसके बावजूद किसी स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की।

 दूसरी फर्म ने भी भुगतान के बाद नहीं दी आपूर्ति

जांच में महारानी स्टील एंड अप्लायंस, रायपुर के संचालक प्रेमचन्द जैन का मामला भी सामने आया। फर्म को 28 मार्च 2011 को ₹11,44,349 का चेक दिया गया था। आरोप है कि राशि निकालने के बावजूद फर्म ने किसी स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की। प्रेमचन्द जैन का निधन 7 अगस्त 2025 को हो चुका है।

जांच के अनुसार, शेष आठ फर्मों ने भी क्रय आदेश में निर्धारित मात्रा से कम फर्नीचर की आपूर्ति की थी।

 ₹67.48 लाख की आर्थिक क्षति का आकलन

EOW/ACB की फर्मवार गणना के अनुसार, आपूर्ति नहीं किए गए फर्नीचर की राशि ₹56,84,848, वैट की अंकित राशि ₹9,47,938 और निरीक्षण शुल्क ₹1,15,222.28 का हिसाब सामने आया। इन राशियों का कुल योग ₹67,48,008.28 है। जांच एजेंसी ने इसे शासन को हुई आर्थिक क्षति से संबंधित राशि बताया है।

इन 10 आरोपियों के खिलाफ चालान

12 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), अंबिकापुर में 10 आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। इनमें तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय, सेवानिवृत्त, और दर्शन फेब्रिकेशन के संचालक संजय पटेल शामिल हैं।

अन्य आरोपियों में अम्बिका अलमीरा एंड स्टील फेब्रिकेटर्स के अजय कुमार अग्रवाल, सेलेनो स्टील की ममता अग्रवाल, महामाया फेब्रिकेटर्स के बिधी सिंह कटलारिया, सूर्या स्टील एंड वुडन इंडस्ट्रीज के राजकुमार बंसल, श्री साई इंडस्ट्रीज के संदीप तिवारी, श्याम मेटल प्रोडक्ट्स के हितेश कुमार अग्रवाल, श्री श्याम इंडस्ट्रीज के रितेश कुमार अग्रवाल और पंकज फर्नीचर मार्ट के संजीव गुप्ता के नाम शामिल हैं।

 भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई

जांच एजेंसी ने अपराध क्रमांक 28/2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409 और 420 के तहत चालान प्रस्तुत किया है। आरोप है कि तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक ने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र और छल के जरिए सरकारी राशि के दुरुपयोग में भूमिका निभाई।

 दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड

EOW/ACB के अनुसार, सत्यप्रकाश पाण्डेय और संजय पटेल को अपना पक्ष रखने तथा बयान दर्ज कराने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन दोनों ने विवेचना में सहयोग नहीं किया। इसके बाद 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। परिजनों को सूचना देने के बाद उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से 24 अगस्त 2026 तक न्यायिक रिमांड प्राप्त हुआ था।

अब लगभग 20 हजार पन्नों के दस्तावेजों के साथ चालान पेश होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।

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