Ambikapur News : शहर में बढ़ती यातायात समस्या और सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्था को देखते हुए नगर पालिक निगम अंबिकापुर ने कड़ा कदम उठाया है। निगम प्रशासन ने सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर लंबे समय से खड़े खराब एवं कंडम वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्वामियों को अंतिम चेतावनी जारी की है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, अंबिकापुर द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 17 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बैठक में पाया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अनुपयोगी वाहन यातायात जाम का कारण बन रहे हैं और आम नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 के तहत सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थलों पर रखे अपने खराब (कंडम) वाहनों को 07 दिवस के भीतर हटा लें। निर्धारित समय सीमा में वाहन नहीं हटाने की स्थिति में निगम प्रशासन द्वारा धारा 322(3) के अंतर्गत वाहनों को जब्त किया जाएगा तथा धारा 322(4) के तहत उनकी नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर को सुगम और स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। इस कार्रवाई से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।


















