Ambikapur News : नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना अब अभिभावकों को महंगा पड़ सकता है। सरगुजा पुलिस की जागरूकता मुहिम के बाद अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई है। यातायात पुलिस ने तीन नाबालिग वाहन चालकों के मामलों में उनके वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की। न्यायालय ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये, यानी कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस और थाना-चौकी पुलिस द्वारा जिले में अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया था। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ अभिभावकों को भी समझाइश दी गई थी कि वे नाबालिग बच्चों को बिना वैध लाइसेंस वाहन न दें।

पुलिस के मुताबिक, जागरूकता के बावजूद नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले सामने आने पर तीन वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए, जहां धारा 199(ए) के तहत प्रत्येक वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नाबालिगों को वाहन देने से बचें
पुलिस का कहना है कि नाबालिग बच्चे भारी ट्रैफिक और आपातकालीन परिस्थितियों में वाहन चलाने के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। ऐसे में अंडरएज ड्राइविंग से हादसे का खतरा बढ़ जाता है और उनकी सुरक्षा के साथ दूसरे राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
सरगुजा पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों के बालिग होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले उन्हें वाहन की चाबी न सौंपें। पुलिस ने साफ किया है कि अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ चेकिंग और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवत्य सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।


