अंबिकापुर @thetarget365 जिला शिक्षा कार्यालय अंबिकापुर ने शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरतने पर सहायक ग्रेड-02 बृज किशोर तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियों और अनियमितताओं को लेकर की गई है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 3 और 4 जून 2025 को संपन्न की गई थी। इस दौरान अतिशेष व्याख्याताओं की सूची और विद्यालयवार रिक्त पदों की जानकारी संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को भेजी जानी थी। लेकिन जांच में पाया गया कि तिवारी द्वारा संधारित सूची में कई विसंगतियां थीं।
रिपोर्ट के अनुसार, कई ऐसी शालाएं रिक्त पदों की सूची में दर्शाई गईं, जहां पहले से ही विषय-विशेष के व्याख्याता कार्यरत थे। साथ ही, अतिरिक्त अतिशेष व्याख्याताओं की पूरी सूची काउंसलिंग तिथि तक संभागीय कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई, जिससे जिले और संभाग स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत मानते हुए, तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1996 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अंबिकापुर नियत किया गया है, और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता के पात्र होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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