Bihar Assembly Session
Bihar Assembly Session: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद, अब आगामी सोमवार (1 दिसंबर 2025) से राज्य विधानसभा का महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया है। यह सत्र सोमवार, 1 दिसंबर 2025 से शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। सत्र की अवधि के दौरान, पटना शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी। इस धारा के प्रभावी होने का अर्थ है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा। यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से संबंधित यह कड़ा आदेश पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) गौरव कुमार द्वारा जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाने की प्रबल आशंका है। इस संभावना को देखते हुए, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र, यानी विधानसभा, सुचारू रूप से कार्य कर सके और किसी भी तरह की अराजकता या अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
प्रशासन ने धारा 163 के दौरान प्रतिबंधित रहने वाली गतिविधियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। इस अवधि में:
पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना।
जुलूस निकालना।
घेराव करना।
धरना प्रदर्शन करना।
या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि करना।
ये सभी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आग्नेयास्त्र (Firearms), विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे किसी भी प्रकार के घातक हथियारों के साथ घूमना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा को और मजबूत करते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है: बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इस अवधि के दौरान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह प्रतिबंध भी सोमवार (1 दिसंबर) से लागू होगा और शुक्रवार (5 दिसंबर) तक प्रभावी रूप से जारी रहेगा।अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा परिसर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही, वीवीआईपी आवागमन और प्रदर्शनों की आशंका वाले संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की जाएगी, ताकि यातायात बाधित न हो।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षात्मक और प्रतिबंधात्मक कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और पूरे पटना शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था (Law and Order) को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया है ताकि प्रदेश में नई सरकार के पहले शीतकालीन सत्र का आयोजन बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक हो सके।
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