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J&K Recruitment Scam: फायरमैन और ड्राइवर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 103 कर्मचारियों की गई नौकरी

J&K Recruitment Scam: जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2020 में हुई फायरमैन और फायरमैन ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस व्यापक अनियमितता के सामने आने के बाद, दिसंबर 2022 में एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने सोमवार को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में नियुक्त 103 कर्मचारियों की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश में इन नियुक्तियों को अवैध, शुरू से ही अमान्य और रद्द घोषित किया गया है।

J&K Recruitment Scam: अवैध नियुक्तियों की पुष्टि: पेपर लीक और रिजल्ट में हेरफेर

यह कड़ा सरकारी आदेश दिसंबर 2022 की जाँच समिति की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ सामने आईं। इन अनियमितताओं में मुख्य रूप से पेपर लीक, परीक्षा परिणामों में हेरफेर और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ शामिल थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 जनवरी, 2025 को एक आपराधिक FIR दर्ज की।

एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जाँच में पता चला कि OMR शीट से छेड़छाड़ की गई थी, स्कैन की गई तस्वीरों में हेरफेर किया गया था, मेरिट लिस्ट में धांधली की गई थी, और डिजिटल सबूतों को बदला गया था।

J&K Recruitment Scam: धोखाधड़ी के जरिए नौकरी पाने वाले 106 उम्मीदवार

आदेश के अनुसार, कम से कम 106 उम्मीदवारों को आपराधिक साजिश के तहत, नियमों के विरुद्ध, बढ़ा-चढ़ाकर नंबर दिए गए और उन्होंने इस धोखाधड़ी के माध्यम से नौकरी हासिल की। चूँकि तीन लोगों को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था, इसलिए अब 103 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया कि संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत मिलने वाली सुरक्षा अवैध नियुक्तियों पर लागू नहीं होती है। आदेश में साफ कहा गया है कि इस तरह की अवैधता सार्वजनिक विश्वास और भर्ती की पवित्रता को पूरी तरह से खत्म करती है।

उपराज्यपाल की मंजूरी और ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश

सेवा समाप्ति का यह आदेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अनुमोदित किया गया और इस पर गृह विभाग के प्रधान सचिव ने हस्ताक्षर किए। नौकरी से निकाले गए लोगों की सूची में कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों के जिले शामिल हैं, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और राजौरी जैसे प्रमुख क्षेत्र आते हैं। अधिकारियों ने इन नियुक्त कर्मचारियों से तत्काल संबंध खत्म करने का निर्देश दिया है, जो एंटी-करप्शन ब्यूरो की चल रही जांच के बीच प्रशासन की भ्रष्टाचार के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति को दर्शाता है।

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