Maharashtra SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.06 करोड़ नाम बाहर; 30 सितंबर तक मौका

महाराष्ट्र में SIR के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। करीब 2.06 करोड़ नाम इस चरण में सूची में शामिल नहीं हो सके। लेकिन क्या ये नाम हमेशा के लिए हट गए हैं? 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति का मौका क्यों बेहद महत्वपूर्ण है?

Maharashtra SIR : महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR-2026 की प्रक्रिया के बाद सोमवार को पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए तैयार संशोधित सूची में करीब 7.71 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं, 2.06 करोड़ से अधिक नाम इस ड्राफ्ट सूची में जगह नहीं बना सके हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है।

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SIR से पहले महाराष्ट्र में 9.78 करोड़ मतदाता थे

SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले महाराष्ट्र में कुल 9,78,54,049 मतदाता पंजीकृत थे। नई ड्राफ्ट सूची में इनमें से 78.86 प्रतिशत मतदाताओं को शामिल किया गया है। दूसरी ओर, करीब 21.14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम संशोधित सूची में नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या में नामों के बाहर होने के बाद अब मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने और किसी गलती की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पुरुष और महिला मतदाता

नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 3,95,89,905 पुरुष मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 3,75,72,570 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर श्रेणी के 3,087 मतदाता भी संशोधित सूची में शामिल किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता आंकड़ों को तैयार किया है, ताकि लोग अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच आसानी से कर सकें।

दो करोड़ से ज्यादा नाम बाहर होने की वजह

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट सूची से बड़ी संख्या में नाम बाहर होने के पीछे अलग-अलग कारण हैं। SIR के दौरान मतदाताओं के रिकॉर्ड और पते का सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में कई लोग अपने दिए गए पते पर नहीं मिले। कुछ मतदाता पुराने पते से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। ऐसे मामलों में संबंधित रिकॉर्ड को संशोधित किया गया है।

मृत और डुप्लीकेट नाम भी हटाए गए

वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे मतदाताओं के नाम भी सामने आए, जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा कुछ लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज पाए गए। ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने की प्रक्रिया की गई। निर्वाचन विभाग का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है।

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एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरने वालों के नाम भी प्रभावित

कुछ मामलों में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने या जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने की वजह से भी नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग ने नाम हटाए जाने के कारणों की जिला-वार जानकारी भी संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई है।

30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने का अवसर मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा तय की है। यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसके नाम, पते अथवा अन्य विवरण में गलती है, तो वह निर्धारित अवधि के दौरान सुधार के लिए आवेदन कर सकता है।

मतदाताओं को समय रहते जांचना होगा नाम

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम सूची का इंतजार करने के बजाय अभी ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और विवरण जांच लें। अगर कोई योग्य नागरिक सूची से बाहर है, तो उसे तय समयसीमा के भीतर दावा दाखिल करना चाहिए। इसी तरह गलत या अधूरी जानकारी होने पर भी संबंधित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिकारी तैनात

महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए 288 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 7,000 से ज्यादा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी AERO भी इस प्रक्रिया में लगाए गए हैं। ये अधिकारी मतदाताओं से मिलने वाले दावों, आपत्तियों और संबंधित नोटिस की जांच करेंगे तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे।

29 अक्टूबर तक पूरी होगी जांच प्रक्रिया

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दावे, आपत्तियां और नोटिस से जुड़ी प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होकर 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान अधिकारियों की ओर से प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। SIR के तहत सामने आए रिकॉर्ड की जांच के बाद योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल किए जाएंगे।

4 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में फिलहाल जारी ड्राफ्ट सूची को अंतिम सूची नहीं माना जा सकता। जिन मतदाताओं के नाम अभी शामिल नहीं हैं, उनके पास निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने और सूची में नाम शामिल कराने का अवसर मौजूद है।

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Chandan Das

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