Online Gaming bill India: गेमिंग बिल राज्यसभा से पारित, सट्टे जैसे ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा प्रतिबंध

Online Gaming bill India: राज्यसभा में भारी मतों से पास हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल से ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगने वाला है। यह बिल अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल लेगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य गेमिंग के सकारात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करना और भारत को गेमिंग के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाना है।

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल को लेकर कहा कि यह ऑनलाइन गेमिंग की हानिकारक प्रवृत्तियों को रोकने और इसके सही पक्ष को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल के लागू होने से भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) जैसे संस्थान गेमिंग उद्योग को विकसित करने में मदद करेंगे।

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ऑनलाइन गेमिंग बिल के मुख्य प्रावधान

सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ऑनलाइन मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक होगी।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन गेम्स के लिए धन स्थानांतरण या भुगतान करने से मना किया जाएगा।

कानून के उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

इस बिल के तहत, वे गेम्स प्रतिबंधित होंगे जिनमें खिलाड़ी पैसे लगाकर जीत या हार का जोखिम उठाते हैं। ऐसे गेम्स में रूपया या अन्य पुरस्कार जीतने की संभावना होती है, और इन्हें अब कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

प्रभावित प्लेटफॉर्म्स

यह बिल सीधे तौर पर फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करेगा। जिनमें प्रमुख हैं:

ड्रीम11 (Dream11)

मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL)

हाउजैट (Howzat)

एसजी11 फैंटेसी (SG11 Fantasy)

विनजो (Winzo)

पोकरबाजी (PokerBaazi)

इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसे लगाकर खेला जाता है, इसलिए वे इस नए कानून के दायरे में आ जाएंगे।

मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान

संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और यहां तक कि मैसेजिंग के लिए भी किया गया है। इसलिए सरकार ने ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा,“हमारा लक्ष्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि देश में एक स्वस्थ, सुरक्षित और नियंत्रित गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। जहां प्रतिभाएं आगे बढ़ें और रोजगार के अवसर भी मिलें।”

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा

बिल में स्पष्ट किया गया है कि केवल मनी गेम्स पर प्रतिबंध होगा, जबकि ई-स्पोर्ट्स (eSports) और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इन क्षेत्रों को नए निवेश और रोजगार के अवसरों के रूप में देख रही है। ई-स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग माना जाता है, और भारत में भी इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह बिल इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

बिल के पारित होने का महत्त्व

भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही मनी गेमिंग के दुष्परिणामों ने चिंता भी बढ़ाई है। युवा वर्ग में लत लगना, आर्थिक नुकसान और अपराध जैसे मुद्दे उठ खड़े हुए हैं।यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्रयास है।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग के खतरों को कम करने में मदद करेगा, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए सख्त निगरानी और कड़े नियम भी जरूरी हैं। साथ ही, खेल उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के क्षेत्र में उचित समर्थन महत्वपूर्ण है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा से पारित होकर कानून बनने के करीब पहुंच चुका है। यह बिल भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग को कड़ी सीमा में लाने और खेल उद्योग के सकारात्मक पक्ष को विकसित करने का जरिया बनेगा।अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू होगा, जिससे भारत के गेमिंग परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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