Railway Ticket Insurance : भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बीमा सुविधा का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन नए निर्देशों के अनुसार, 27 अक्टूबर से रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो स्टेशन की टिकट खिड़की से आरक्षित टिकट खरीदना पसंद करते हैं।

केवल 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कवर
इस बीमा सुविधा की सबसे खास बात इसका कम प्रीमियम है। यात्रियों को केवल 45 पैसे प्रति यात्री देकर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा। यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर यह सुरक्षा यात्री या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। रेलवे बोर्ड ने योजना लागू करने के लिए सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, बीमा की उपलब्धता और पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी टिकट लेते समय जरूर जांचनी चाहिए।

दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपये
योजना के तहत दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित बताया गया है। इससे प्रभावित परिवार को गंभीर संकट के समय आर्थिक सहारा मिल सकता है। बीमा राशि का भुगतान संबंधित बीमा पॉलिसी की शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.5 लाख तक की सहायता
यदि ट्रेन यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण यात्री स्थायी रूप से आंशिक दिव्यांग हो जाता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है। वास्तविक भुगतान दिव्यांगता की प्रकृति, निर्धारित मानकों और बीमा कंपनी की शर्तों पर निर्भर करेगा। यात्रियों को टिकट खरीदते समय इन नियमों को समझना चाहिए।
अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक का खर्च
यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर अस्पताल में भर्ती और उपचार के लिए 2 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च का प्रावधान बताया गया है। यह सुविधा दुर्घटना के बाद इलाज से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, इलाज के खर्च की पात्रता और भुगतान की सीमा संबंधित पॉलिसी के नियमों के अनुसार तय होगी।

बीमा लेना अनिवार्य नहीं, यात्रियों को मिलेगा विकल्प
रेलवे की इस सुविधा का लाभ लेना पूरी तरह वैकल्पिक बताया गया है। काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्री अपनी इच्छा के अनुसार बीमा चुन सकेंगे। जो यात्री बीमा नहीं लेना चाहते, वे इसे छोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय लेने का अवसर देना है।
फिलहाल आरक्षित टिकटों पर लागू होगी सुविधा
शुरुआती चरण में यह सुविधा रेलवे आरक्षण काउंटर से खरीदे जाने वाले आरक्षित टिकटों के लिए बताई गई है। इसमें स्लीपर और एसी जैसी आरक्षित श्रेणियों के यात्री शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता और पॉलिसी की शर्तें पूरी करते हों। जनरल टिकटों पर इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में अलग से पुष्टि जरूरी है।
टिकट लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
यात्रियों को बीमा चुनने से पहले प्रीमियम, कवरेज, दावा प्रक्रिया और अपवादों की जानकारी लेनी चाहिए। 27 अक्टूबर से लागू होने की बताई गई इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए काउंटर पर उपलब्ध विकल्प और आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
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